#MNN@24X7 दरभंगा, 10 फरवरी। सहायक निदेशक (नियोजन), अवर प्रादेशिक नियोजनालय, दरभंगा आशीष आनन्द द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक बार पुनः श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के तत्वाधान में मॉडल कैरियर सेन्टर, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, दरभंगा के माध्यम से 14 फरवरी 2023 (मंगलवार) को संयुक्त श्रम भवन कैम्पस, रामनगर, लहेरियासराय, दरभंगा परिसर में पूर्वाह्न 10ः00 बजे से अपराह्न 04ः00 बजे तक एक दिवसीय नियोजन-सह-मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया है।
उन्होंने कहा कि उक्त नियोजन मेला के माध्यम से सभी प्रकार के शिक्षित बेरोजगारों को *रोजगार/प्रशिक्षण* के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उक्त नियोजन मेला में निजी क्षेत्र के स्थानीय नियोजकों के साथ-साथ जिले/राज्य के बाहर के नियोजकों को रोजगार प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया जा रहा है, जिनके द्वारा जिले एवं राज्य के विभिन्न भागों के अलावें अन्य राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे – Automobile, Manufacturing, Infrastructure, Banking & Finance, Services आदि क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

उन्होंने कहा कि उक्त मेला में D zire Corporate Services Pvt. Ltd., Ashok Leyland, Ever Electronics Pvt. Ltd., Highly, Credit Access Grameen Ltd., Jay Kishan Agro, SBI Life Insurance Company Ltd., Internation Protection Secusafe, Yashraj Honda, Darbhanga TVS, Pipal Tree ventures Pvt. Ltd., सहित अन्य नियोजकों द्वारा भाग लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त कम्पनी द्वारा 3,000 से अधिक पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थियों का 9वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक,आई.टी.आई., डिप्लोमा एवं अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गयी है।

उन्होंने कहा कि नियोजकों द्वारा अभ्यर्थियों का चयन के उपरान्त पदानुसार 9,200 से 20,500 रूपये  सहित अन्य निर्धारित भत्ता दिया जायेगा। 

उन्होंने कहा कि उक्त नियोजन मेला के माध्यम से अधिक से अधिक अभ्यर्थी रोजगार के लिए लाभान्वित होंगे। इस मेला में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को अपने साथ अपना-अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटो, नियोजनालय का निबंधन कार्ड एवं अन्य प्रमाण पत्र के साथ अपना बायोडाटा लाना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि इस नियोजन मेला में प्रवेश निःशुल्क है। कहा कि विभाग केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका में है तथा नियोजन की शर्तों के लिए नियोजक स्वंय जिम्मेवार है।