#MNN@24X7 दरभंगा, हायाघाट प्रखंड के अन्तर्गत माखनपुर गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन एवं सचिव रंजन देव के निर्देशानुसार शनिवार को विधिक जागरूकता आयोजित की गई। इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी गई।

इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता डॉ माधव कुमार लाभ ने कहा कि 1अप्रैल 2022 से मोटर व्हीकल एक्ट कानून में सरकार द्वारा संशोधन किया गया है।इसके तहत किसी भी गाड़ी से दुर्घटना हुए व्यक्ति की मौत या घायल होने पर मिलने वाले मुआवजा को पीड़ित व्यक्ति की परिजन को सुलभ से मिल सके इसको लेकर सरकार द्वारा नए नियम बनाए गए हैं।गाड़ी चलाते समय अनिवार्य रूप से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ गाड़ी का बीमा का कागजात एवं ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य रूप से साथ में रखने की बात कही।एमवी एक्ट में किए गए बदलाव के बारे में विस्तार से बताया।

उन्होंने उपस्थित व्यक्तियों को मेडिटेशन के संबंध में जानकारी दी।बताया कि विवादों के निराकरण के लिए लोक अदालत एक सरल, सुलभ एवं सस्ती न्यायिक प्रक्रिया है।इसके तहत सभी व्यक्तियों को समान न्याय मिलता है और समस्त विवादों का निपटारा होकर उनके बीच मधुर संबंध बन जाते हैं।

उन्होंने कहा कि ने कि आर्थिक रुप से कमजोर व्यक्ति भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन कर सकते हैं। उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराया जाएगा। उसे निःशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराया जायेगा।इसके अलावा पैनल अधिवक्ता ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का भी उल्लेख किया।साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों से कम से कम एक-एक पेड़ लगाने का आग्रह किया। पीएलवी लक्ष्मी लाभ ने महिला अधिकार, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम आदि के बारे में जानकारी दी।इस अवसर पर स्थानीय सरपंच सह वरीय अधिवक्ता गोपाल चौधरी, ललित कुमार झा,शिवम शांडिल्य,समेत गणमान्य उपस्थित थे।