#MNN@24X7 दरभंगा, 21 मार्च, जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन की अध्यक्षता में लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 को लेकर सभी वरीय पदाधिकारियों/नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।

बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ससमय निर्वाचन कार्य पूर्ण करें, इसमें किसी प्रकार कि शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने पदाधिकारियों से विभिन्न मतदान केन्द्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्होंने भेनरेबुल एवं क्रिटिकल (संवेदनशील) मतदान केन्द्रों को चिन्ह्ति कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए न्यूनतम आधारभूत सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 14-दरभंगा संसदीय क्षेत्र के सभी 06 विधान सभा क्षेत्र (79-गौड़ाबौराम, 80-बेनीपुर, 81-अलीनगर, 82-दरभंगा ग्रामीण, 83-दरभंगा एवं 85-बहादुरपुर) में तथा 23-समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र के अंशभाग (78-कुशेश्वरस्थान (अ.जा) एवं 84-हायाघाट) में 13 मई को मतदान होगा।

उन्होंने कहा कि 06-मधुबनी संसदीय क्षेत्र के अंश भाग (86-केवटी एवं 87-जाले) में 20 मई को मतदान होगा।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम होने पर और फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं रहने पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गए 12 वैकल्पिक यथा – *मतदाता पहचान पत्र (एपिक), आधार कार्ड, पैन कार्ड, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यू.डी.आई.डी), सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाक घर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किया आधिकारिक पहचान पत्र एवं मनरेगा जॉब कार्ड के माध्यम से मतदान कर सकते है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी को निर्देश दिया कि असामाजिक तत्वों के विरूद्ध 107 के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

आज बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष उपस्थित थे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पूरे जिले में धारा – 144 लागू है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि होली पर्व के अवसर पर लाउडस्पीकर और डी.जे. का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शराब का परिवहन, बिक्री और सेवन करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने संबंधित पदाधिकारी को कहा कि सही समय पर एक्शन लें। शांति समिति की प्रभावी ढ़ंग से बैठक करें। सभी दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी विधि-व्यवस्था संधारण में आवश्यक कदम उठाएँ।
उक्त बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव, अपर समाहर्त्ता नीरज कुमार दास, विशेष कार्य पदाधिकारी राकेश रंजन, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, उप निदेशक, जन-सम्पर्क सत्येन्द्र प्रसाद, डी.सी.एल.आर. सदर उपस्थित थे।