#MNN@24X7 दरभंगा, अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड तथा अपर समाहर्त्ता (विधि-व्यवस्था), दरभंगा से प्राप्त पत्रानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर विकास कुमार द्वारा बताया गया कि फौकानिया (समकक्ष मैट्रिक) एवं मौलवी (समकक्ष इंटरमीडिएट) के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य कराने हेतु मदरसा हमीदिया, किलाघाट, दरभंगा मूल्यांकन केन्द्र के 500 मीटर की परिधि में 12 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक दं.प्र.सं – 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निदेशित किया गया है।

उक्त के आलोक में उन्होंने मूल्यांकन केन्द्र पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु मूल्यांकन केन्द्र पर उपरोक्त अवधि तक 500 गज की परिधि में मूल्यांकन कार्य में सलंग्न व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू किया है।

उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत 500 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छुरा, अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र विस्फोटक इत्यादि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गयी है। इसके साथ ही वहाँ 07:00 बजे पूर्वाह्न से 07:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध कर दिया गया है। अनुमण्डल दण्डाधिकारी ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश मूल्यांकन कार्य में नियुक्त सरकारी पदाधिकारी, आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारी पर तथा सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों, शांतिपूर्ण मूल्यांकन कार्य में लगे कर्मियों पर तथा शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।