#MNN@24X7 दरभंगा, 09 अगस्त,समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर सभागार में महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रमंडल स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रौशन के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
     
इस कार्यशाला में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिला के स्थानीय और आंतरिक समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष शामिल हुए।
   
सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिवेदन प्रतिषेध अधिनियम की गहनता की जानकारी लेने हेतु प्रेरित किया गया एवं उनके द्वारा बताया गया कि महिलाओं का योगदान हर जगह पुरुष से कम नहीं है।
    
कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कठिनाई एवं भेद-भाव न हो तथा उन्हें कार्यस्थल पर  सुरक्षित माहौल प्रदान करने के आलोक में समिति गठित की गई है। 
    
सी-3 की एक्सपर्ट श्रीमती गुंजा बिहारी के द्वारा कार्यस्थल, पीड़ित महिला एवं इस अधिनियम के आवश्यक पहलुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
    
दिल्ली की अधिवक्ता श्री सौम्य भौमिक के द्वारा इस अधिनियम के तहत शिकायत प्राप्त होने पर समिति के कार्य एवं दायित्व के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
      
कार्यक्रम में डॉ महालक्ष्मी सिंह पॉश नोडल पदाधिकारी महिला एवं बाल विकास निगम कुमारी रश्मि रंजन प्रबंधक क्षमता वर्धन महिला एवं बाल विकास निगम एवं दरभंगा और मधुबनी और समस्तीपुर के स्थानीय एवं आंतरिक समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन अजमतून निशा केंद्र प्रशासक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।