#MNN@24X7 दरभंगा, 26 जून, जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकरी राजीव रौशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई।
 
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को मदद करने एवं अस्पताल पहुंचाने वाले को अच्छा मददगार का प्रशस्ति पत्र 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को जिला स्तर पर दिया जाता रहा है, अब उन्हें 10 हजार रूपये का प्रोत्साहन राशि भी देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
 
जिलाधिकारी ने कहा कि वैसे लोगों की सूची बनाकर उन्हें प्रोत्साहन राशि दिलवायी जाए तथा उन्हें पुरस्कृत किया जाए।
 
वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी डी.एस.पी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को सभी थानों से बात कर अच्छे मददगार की सूची मंगवा लेने के निर्देश दिये।
 
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि विद्यालय वाहनों की विशेष जाँच अभियान चलाने का निर्देश राज्य स्तर से जारी किया गया है। विद्यालय के वाहनों में 22 बिन्दु पर जाँच की जानी है, जिनमें बस में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा रहना, फस्ट एड किट्स उपलब्ध रहना, बस पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा रहना, बस भाड़े की है/लीज पर है या स्कूल से समझौता की है या अभिभावकों की समझौता पर है यह अंकित होना चाहिए, अग्निशामन यंत्र रहना चाहिए, जी.पी.एस. लगी होनी चाहिए, फिटनेस प्रमाण पत्र, 14 सीट से अधिक वाले बस दो आपातकालीन द्वार, जिनमें एक आगे-एक पीछे हो और उसमें लाल रंग से इमरजेंसी एग्जिट लिखा हो, सह चालक (खलासी) के पास स्टॉप सिंग्नल अलर्म हो इत्यादि शामिल है।
 
जिलाधिकारी ने कहा कि बस के लिए जारी आवश्यक 22 बिन्दुओं की सूची सभी निजी विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया जाए। साथ ही अभियान चलाकर बसों की जाँच भी की जाए।
 
हिट एण्ड रन के मामले में जिनमें ठोकर मार कर वाहन भाग जाते है और उनकी पहचान नहीं हो पाती है, वैसे मामले में मुआवजा देने की शक्ति संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी में निहित है।
 
उन्होंने सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को वैसे मामलों का निष्पादन कर लेने का निर्देश दिया। साथ ही 15 साल वाले सभी गाड़ी का फिटनेस जाँच अभियान चलाने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया।
 
बैठक में बताया गया कि दुर्घटना को रोकने के लिए पूर्व के दुर्घटनाग्रस्त स्थलों की सूची बना ली जाए तथा दुर्घटना की कारण को अंकित किया जाए और उसकी समीक्षा करते हुए उसका निराकरण किया जाए। जाँच अधिक स्पीड के कारण दुर्घटना हुई हो, वहाँ स्पीड ब्रेकर, क्रॉस रोड के कारण हो रही दुर्घटना के लिए सिमरी थाना, दिल्ली मोड़, बाजार समिति एवं शोभन बाईपास के समीप एन.एच.ए.आई. को फ्लाई ओवर निर्माण करने के लिए अनुरोध पत्र भेजने का निर्देश दिया दिया। 
 
बैठक में बताया गया कि बार-बार दुर्घटना एवं नशा कर वाहन चलाने में पकड़े जाने वाले 16 वाहन चालकों का ड्राईविंग लाइसेंस रद्द किया गया है।
 
वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वैसे चालकों को चिन्ह्ति करने की आवश्यकता है। शहर में बिना पंजीकरण के चलने वाले ई-रिक्शा की पंजीकरण के लिए अभियान चलाने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही शहर में यंत्र-तंत्र ओटो रिक्शा या ई-रिक्शा लगने के कारण होने वाली जाम से मुक्ति के लिए जिलाधिकारी ने कहा कि वैसे स्थलों को चिन्ह्ति किया जाए, जहाँ चौड़ी है एवं जगह खाली है, उन स्थलों पर ओटो या ई-रिक्शा को रूकने के लिए साईनेज लगाया जाए। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया जाए। यदि वे आदेश का उल्लंघन करते है, तो उनके विरूद्ध जुर्माना किया जाए।
 
बताया गया कि सभी थाना को सवारी गाड़ी की ओवर लोडिंग एवं इंश्योरेंस के पेपर जाँच करने की शक्ति दी गई है।
 
बैठक में उप निदेशक, जन सम्पर्क एन.के गुप्ता एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।