पोस्टर, पम्पलेट एवं बैनर इत्यादि पर अनिवार्य रूप से रहेगा मुद्रक एवं सम्पादक का नाम व पता।
दरभंगा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, दरभंगा श्री राजीव रौशन द्वारा दरभंगा जिला के सभी मुद्रक (प्रिंटिंग प्रेस) के व्यवस्थापक को सूचित किया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा 16 मार्च 2024 को लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए प्रेस नोट निर्गत किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रेस नोट जारी होने के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127ए के तहत पोस्टर,पम्पलेट एवं बैनर इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंध लागू हो गया है।
उन्होंने कहा कि धारा -127 के तहत प्रतिबंध संबंधी प्रावधान निम्नवत हैं :-
01.कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित पोस्टर, पम्पलेट एवं बैनर इत्यादि का मुद्रण नहीं करायेगा, जब तक कि पोस्टर, पम्पलेट एवं बैनर इत्यादि पर मुद्रक एवं संपादक का नाम, पता न हो। हन ं
02. कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में पोस्टर,पम्पलेट एवं बैनर इत्यादि मुद्रण नहीं करायेगा, *(क)* जब तक की मुद्रक द्वारा दो व्यक्ति जिसको वह जानता है, दो प्रति में सत्यापन के साथ पहचान की घोषणा न दें तथा *(ख)* जब तक कि कागजात के मुद्रण के समय मुद्रक घोषणा की एक प्रति एवं दस्तावेज की एक प्रति सहित को यदि राज्य के राजधानी में मुद्रण किया जा रहा है, तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तथा जिला क्षेत्र में मुद्रण किया जा रहा हो, तो जिला के जिला पदाधिकारी को युक्तियुक्त समय के भीतर भेज दिया जाता है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिले के सभी प्रेस प्रबंधक को चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के पोस्टर, पम्पलेट एवं वैनर इत्यादि के मुद्रण के साथ मुद्रण पृष्ठ पर उपर्युक्त शर्तों के साथ चार-चार प्रति में एवं परिशिष्ट – “क” और “ख” में विवरणी भरते हुए मीडिया कोषांग को उपलब्ध करने के लिए निर्देशित किया गया है।