#MNN@24X7 दरभंगा, 03 मार्च, बिहार कर्मचारी आयोग, पटना द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा, 2023 दरभंगा को लेकर दरभंगा, प्रेक्षागृह में जिला दण्डाधिकारी राजीव रौशन व वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी, स्टैटिक दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता दल दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षकों को ब्रीफिंग की गयी।
 
उन्होंने बताया कि तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त पुनर्परीक्षा (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 05 मार्च 2023 (रविवार) को प्रथम पाली मध्याह्न 12ः00 बजे से 02ः15 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला में शहरी क्षेत्र स्थित 23 परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित है।
  
उन्होंने अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, दरभंगा को उक्त परीक्षा में शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु परीक्षा तिथि 05 मार्च को सभी परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 500 गज की परिधि में दं.प्र.सं. की धारा – 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश दिया गया।
 
उन्होंने बताया कि परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण सुचारू पूर्वक संचालन कराने हेतु सभी परीक्षा केन्द्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस बल सहित सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है, इसके साथ ही परीक्षा केन्द्रों को 08 जोन में विभक्त करते हुए 08 जोनल दण्डाधिकारी बनाये गए हैं, जो परीक्षा के दौरान लगातार परीक्षा केन्द्रों की गश्ती करेंगे तथा स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
 
उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला में निर्धारित सभी परीक्षा केन्द्रों पर आयोग के निर्देशानुसार ऑबजर्वर की प्रतिनियुक्ति की गयी है।
 
उन्होंने सभी संबंधित दण्डाधिकारी को निर्देश दिया गया कि परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के सहयोग से किसी भी बाहरी व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र के अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे तथा परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर ही परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र देखकर एवं जाँच कर ही अन्दर जाने देंगे।
 
उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, पेजर/किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि जैसी सामग्री लेकर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा।
 
उन्होंने कहा कि पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), दरभंगा द्वारा प्रत्येक जोन में प्रतिनियुक्त जोनल दण्डाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी सहित सशस्त्र बल एवं प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा तिथि को पुलिस पदाधिकारी एवं पुरूष तथा महिला सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। 
    
उन्होंने केन्द्राधीक्षक को निर्देश दिया कि परीक्षा आरम्भ होने से दो घंटे पूर्व से परीक्षा केन्द्र पर मुख्य द्वार के पास महिला एवं पुरुष परीक्षार्थियों के चिट-पूर्जा एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों जाँच हेतु घेरा बनाकर महिला अभ्यर्थियों का महिला शिक्षक एवं पुरूष अभ्यर्थियों का  पुरूष शिक्षक द्वारा अच्छी तरह से छान-बीन (फ्रिस्किंग) का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। 
    
उन्होंने कहा कि आयोग के अनुसार अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में अपने साथ सिर्फ प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र एवं निर्धारित तीन पुस्तकें यथा – सामान्य अध्ययन खण्ड, गणित खण्ड  एवं सामान्य विज्ञान खण्ड के टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं।
    
उन्होंने बताया कि पुस्तकों में एन.सी.ई.आर.टी./बी.एस.ई.बी./आई.सी.एस.ई. एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होगा।
 
उन्होंने कहा कि आयोग के निदेशानुसार केन्द्राधीक्षक प्रत्येक परीक्षा तिथि को प्रत्येक पाली के गोपनीय सामग्री ससमय प्रेक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं दो वरिष्ठतम वीक्षकों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए विधिवत खोलेंगे। उन्होंने कहा कि गोपनीय सामग्री खोलते समय कोई मोबाईल फोन नहीं रखेंगे तथा सतर्कता बरतेंगे।
 
उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में इम्परसोनेशन रोकने हेतु परीक्षा केन्द्रों पर जैमर लगाने की व्यवस्था चयनित एजेंसी द्वारा किया जाएगा। सभी केन्द्राधीक्षक को निर्देश दिया गया कि अपने-अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा आयोजन से पूर्व जैमर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
 
उन्होंने कहा कि जैमर लगाने वाले अधिकृत एजेंसी के कर्मचारी का परिचय पत्र देखकर ही उसे परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र पर रहने देंगे तथा अधिकृत एजेंसी के कर्मचारी अपने पास एनड्रोयाड मोबाईल परीक्षा के दौरान नहीं रहेंगे।
 
उन्होंने बताया कि परीक्षा तिथि को उक्त परीक्षा के परीक्षा केन्द्र पर कदाचाविहीन एवं विधिवत तथा सुचारूपूर्वक संचालन हेतु उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है, जो अपने अपने आवंटित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के दौरान लगातार निरीक्षण कर तदनुसार संचालन करायेंगे तथा परीक्षा केन्द्र पर कदाचारिता में पकड़े जाने वाले के विरूद्ध परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
 
सभी केन्द्राधीक्षक, ऑबजर्वर, वीक्षक, गश्ती दल दण्डाधिकारी एवं उड़नदस्ता दल दण्डाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक परीक्षा तिथि को प्रत्येक पाली में अभ्यर्थियों के चेहरे, उनके अंग्रेजी एवं हिन्दी में हस्ताक्षर एवं पहचान चिन्हों का मिलान एडमिट कार्ड से सेंटर कॉपी से निश्चित रूप से कर लेंगे, ताकि किसी भी परिस्थिति में इम्परसोनेशन न हो पाये।
 
सभी केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि परीक्षा केन्द्र पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग परीक्षा के दौरान करेंगे तथा परीक्षा संचालन संबंधित आवश्यक निर्देश अभ्यर्थियों को समय-समय पर देते रहेंगे। इसके साथ ही उक्त परीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार के बाहरी भाग में दिवाल पर आवश्य चिपकवा देंगे, ताकि आयोग के निर्देश के अनुसार ही अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश कर सकेंगे।
     
उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परीक्षार्थी को प्रथम पाली में 09ः00 बजे पूर्वाह्न से 11ः00 बजे  के बाद परीक्षा केन्द्र अथवा परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा तथा परीक्षा समाप्ति के पश्चात् ही अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र छोड़ेंगे।
    
उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान बार-बार शौचालय का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी तथा निरीक्षी पदाधिकारी को छोड़कर किसी बाहरी व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र के अन्दर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
    
सभी केन्द्राधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर परीक्षा केन्द्र कोविड-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. तथा कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन परीक्षा केन्द्र पर कराना सुनिश्चित करेंगे।
    
उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान वीक्षक या किसी को भी मोबाईल फोन रखने की इजाजत नहीं होगी। केन्द्राधीक्षक लैण्ड लाइन फोन का उपयोग कर सकते है।
   
उन्होंने कहा कि केन्द्राधीक्षक आयोग के निर्देशालोक में दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए इंटर पास श्रृतिलेखन उपलब्ध करायेंगे एवं निर्धारित अतिरिक्त समय देंगे। 
 
केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि उक्त परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी या ऐसे परीक्षार्थी जो कदाचारिता करते पकड़े जाते हैं, तो उनके विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 के तहत आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
  
केन्द्राधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि वे अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त सभी शिक्षक/कर्मी को परीक्षा पूर्व ही परिचय पत्र निर्गत करेंगे। इसके साथ ही सभी वीक्षक/कर्मी को निदेशित किया गया है कि वे अपना परिचय पत्र अपने शर्ट के पैकेट के सामने लगाकर रखेंगे।
 
उन्होंने सभी संबंधित थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले उक्त परीक्षा केन्द्र पर कड़ी निगरानी रखने तथा शांतिपूर्वक एवं कदाचारविहीन परीक्षा संचालन कराने का निर्देश दिया गया है।
 
उन्होंने बताया कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर उक्त परीक्षा के विधि व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे।
 
उन्होंने सभी केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं परीक्षा कार्य से जुड़े अन्य सभी पदाधिकारी/कर्मी को निर्देश दिया गया कि उक्त परीक्षा को हरहाल में शांतिपूर्ण, कदाचारविहीन एवं सुचारू पूर्वक संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
 
उक्त बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव, अपर समाहर्त्ता-सह-जिला अपर दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर अमित कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) बिरजू पासवान, जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार, वरीय कोषागार पदाधिकारी शम्भू कुमार आर्य, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर राजेश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता सत्यम सहाय, अभिषेक रंजन, राहुल कुमार, जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मो. रिजवान अहमद, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना डॉ. रश्मि वर्मा, परियोजना निदेशक (आत्मा) पूणेन्दू नाथ झा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।