दरभंगा।अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार द्वारा सभी लोक प्राधिकार को पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर मामलों की सुनवाई के क्रम में यह देखा जा रहा है कि परिवादों/अपीलवादों की सुनवाई में आपके स्तर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने एवं अनुपस्थिति के कारण परिवादों/अपीलवादों के निराकरण में काफी विलंब होता है तथा सुनवाई के दौरान परिवादियों/ अपीलकर्ताओं के द्वारा आपत्ति व्यक्त की जाती है।
     
उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के दर्ज मामलों में सार्थक कार्रवाई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण परिवाद/ अपीलवाद विस्तारित हो रहे हैं, जिससे जिला की रैंकिंग पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें सुधार किए जाने के मद्देनजर सभी लोक प्राधिकार को निर्देशित किया गया है।
          
उन्होंने कहा कि परिवादों/ अपीलवादों में दो से तीन सुनवाईयों में ही सार्थक प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं ताकि परिवादों/ अपीलवादों को 45 कार्यदिवस की अवधि के अन्तर्गत ही निष्पादित किया जा सके।
 
लोक शिकायत निवारण के तहत दायर मामलों में लोक प्राधिकार स्वयं अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित करायें।
 
वादों की सुनवाई में जो लोक प्राधिकार स्वयं अपने/ प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अकारण उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे उनके वेतन को रोकने/ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा वरीय पदाधिकारी, विभाग से की जाएगी।
     
उक्त के आलोक में उन्होंने सभी लोक प्राधिकार को निर्देश दिया है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित मामलों में परिवादों/अपीलवादों की सुनवाई में सार्थक कार्रवाई करते हुए स्वयं/प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से स-समय उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए ततसंबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं ताकि विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।