30 मार्च से 31 मार्च तक विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष का हुआ स्थापना।
आकस्मिक परिस्थितियों से निबटने के लिए क्यू.आर.टी टीम का किया गया गठन।
#MNN@24X7 दरभंगा, 24 मार्च, जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश द्वारा जिला संयुक्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि रामनवमी का त्योहार 30 मार्च 2023 को मनाया जायेगा तथा इस वर्ष चैत्र (चैती) छठ पर्व 25 मार्च 2023 को नहाय खाय से प्रारम्भ होकर 26 मार्च को खरना एवं 27 मार्च को संध्या में प्रथम अर्ध्य तथा 28 मार्च को प्रातः में अन्तिम अर्ध्य होगा।
उन्होंने जिला संयुक्त आदेश में कहा है कि इसके साथ ही 24/25 मार्च 2023 से रमजान माह प्रारम्भ है।
जिला संयुक्त आदेश में बताया गया कि अबतक के प्राप्त सूचनानुसार पूर्व में जिलान्तर्गत विभिन्न त्योहारों के अवसर पर छिट-फुट घटना एवं विवाद तथा जिले में दोनों समुदायों की मिली-जुली आवादी को ध्यान में रखते हुए इस पर्व के अवसर पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा है कि रामनवमी त्योहार के अवसर पर दरभंगा शहर के विभिन्न स्थलों पर महावीरी झण्डा, विभिन्न सांस्कृति कार्यक्रम, कीर्तन एवं विभिन्न प्रकार की झांकी का आयोजन किया जाता है, जो नाका नम्बर – 05 के पास प्रदर्शन करते हुए वापस चली जाती है। यह कार्यक्रम 30 मार्च को संध्या 07ः00 बजे से प्रातः 04ः00 बजे तक लगातार चलता रहा है।
उन्होंने कहा है कि रात्रि 10ः00 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जुलूस कार्यक्रम को 10ः00 बजे रात्रि से पहले समाप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही शहर में भीड़ नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु क्यू.आर.टी. का गठन किया गया है, जो 30 मार्च 2023 को शहर में निकलने वाली झांकियों पर नियंत्रण रखेगी तथा जुलूस/महावीरी झण्डा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेगी।
उन्होंने कहा है कि अपराधी/उग्रवादी/सम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियाँ भी इस त्योहार के अवसर पर विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकती है। इस पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया।
उन्होंने सभी थानाध्यक्ष/ओ.पी. अध्यक्ष एवं पुलिस पदाधिकारी को निदेशित किया कि शांति व्यवस्था एवं सम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने हेतु वे अपने-अपने क्षेत्र में आसूचना का संग्रह करते रहेंगे। साथ ही सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया है कि वे अपने-अपने स्तर से ग्राम सेवकों को आवश्यक सूचना संग्रह करने का निर्देश देंगे, जहाँ भी शांति भंग होने की संभावना हो, तो तुरंत इसकी सूचना जिला मुख्यालय को भी देंगे तथा आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि इस त्योहार पर धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं और कहीं-कहीं मेला का भी आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस त्योहार के अवसर पर जुलूस निकालने एवं मार्ग निर्धारण को लेकर तनाव होता है। कहा कि जहाँ विगत पाँच वर्षों के अन्दर जुलूस को लेकर तनाव हुआ हो, वहाँ संबंधित थानाध्यक्ष विशेष निगरानी रखेंगे तथा शांति समिति का गठन तथा बैठक का आयोजन ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित थानाध्यक्ष, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी की होगी।
उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में धार्मिक जुलूस से संबंधित नये जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके साथ ही संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी द्वारा जुलूस को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु जुलूस अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाएगा। जिसका अनुपालन संबंधित थानाध्यक्ष/ओ.पी. अध्यक्ष/पुलिस निरीक्षक/प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि इस त्योहार के अवसर पर कभी-कभी असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने के लिए झुठ एवं मिथ्य अफवाह फैलायी जाती है, जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने संबंधित थानाध्यक्ष/प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/दण्डाधिकारी को निर्देशित किया कि ऐसे अफवाहों के खंडन करते हुए अफवाह फैलाने वाले के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पूरे बिहार में पूर्ण शराब बन्दी लागू है। सभी दण्डाधिकारी, थानाध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि इसका पूर्णतः दृढ़ता से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं चुक होने पर कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने जिला संयुक्त आदेश में कहा है कि रामनवमी त्योहार के अवसर पर सभी प्रकार के अवकाश अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है, विशेष परिस्थिति पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
इसके साथ ही उक्त पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रत्येक अनुमण्डल में दंगा निरोधक बालों की क्यू.आर.टी. टीम का गठन सदर/बेनीपुर/बिरौल एवं कमतौल अंचल में किया गया है। क्यू.आर.टी टीम का उपयोग आकस्मिक स्थिति से निबटने के लिए किया जाएगा।
उक्त पर्व के अवसर पर भीड़ के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण करने/रहजनी/छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम हेतु सादे लिवास में महिला सहित अन्य पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। इसके साथ ही भीड़ वाले स्थानों को सेक्टर में बाँट कर भीड़ नियंत्रण हेतु प्रत्येक सेक्टर में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्त की गयी है।
उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे अपने कर्तव्य की जवाबदेही को समझाकर इसका अनुपालन दृढ़ता के साथ कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि भीड़ की गतिविधि/क्रियाकलाप पर निगरानी रखने हेतु संवेदनशील चौक/चौराहों पर सी.सी.टी.वी., वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि रामनवमी त्योहार के अवसर पर 30 मार्च से 31 मार्च 2023 तक जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा, जिसका दूरभाष संख्या – 06272-240600 है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में राजेश झा ‘‘राजा’’, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा, मोबाईल नम्बर – 9473191318 रहेंगे। इसके साथ ही अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बेनीपुर एवं बिरौल को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्तर से एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना अनुमण्डल में करना सुनिश्चित करेंगें। इसके अलावा एक अतिरिक्त नियंत्रण कक्ष कोतवाली ओ.पी. पर कार्यरत रहेगा।
अग्निशमन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह रामनवमी त्योहार के अवसर पर अग्निशमन दस्ता की एक टुकड़ी को जिला नियंत्रण कक्ष में तथा कोतवाली ओ.पी. के पास, नगर थाना पर, लहेरियासराय टावर के पास तथा सभी अनुमण्डल मुख्यालय में एक-एक टुकड़ी को प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि समय पर उसका उपयोग किया जा सके।
उन्होंने प्रभारी यातायात को निर्देश दिया है कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में रामनवमी/चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर सभी चौक-चौराहों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस को प्रतिनियुक्त करेंगे तथा ट्रैफिक एवं विधि व्यवस्था का संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही यातायात प्रभारी इस दौरान स्वयं भी भ्रमणशील रहते हुए यातायात व्यवस्था संचालित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।
उन्होंने कहा कि रामनवमी पर्व के अवसर पर भी.एच.एफ. सेट 30 मार्च से 31 मार्च 2023 तक चौबीस घंटे खुला रहेगा।
रामनवमी त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु 316 स्थलों पर दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल, लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है।
उन्होंने अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को निदेशित किया कि कोतवाली ओ.पी. के निकट उक्त अवसर पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित होती है, यातायात में काफी कठिनाई होती है, इसलिए उक्त स्थल पर भीड़ नियंत्रण हेतु नजारत उप समाहर्त्ता, दरभंगा से समन्वय स्थापित कर लाउण्डस्पीकर की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, दरभंगा, दरभंगा नगर निगम को विद्युत विभाग के पदाधिकारियों से सम्पर्क कर 30 मार्च एवं 31 मार्च 2023 को नगर क्षेत्र दरभंगा में दरभंगा टावर/सुभाष चौक/किलाघाट/उर्दू बाजार/मिलान चौक/किलाघाट चौराहा/नाका नम्बर – 05 तथा उमा सिनेमा चौक एवं रोड पर रोशनी की व्यवस्था करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया, ताकि जुलूस के समय किसी प्रकार की व्यवधान नहीं हो।
इसके साथ ही नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन को निर्देश दिया गया है कि रामनवमी के अवसर पर कोतवाली ओ.पी. के पास पानी से भरा हुआ टैंकर रखवाने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।
सिविल सर्जन, दरभंगा को निर्देश दिया गया कि एम्बुलेंस के साथ एक चिकित्सक दल को पारा मेडिकल कर्मी तथा आवश्यक दवा उपकरण इत्यादि के साथ जिला नियंत्रण कक्ष, मिलान चौक, कोतवाली ओ.पी., लोहिया चौक, रहमगंज नाका नम्बर – 06 एवं दरभंगा टावर आदि स्थानों पर प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
इसके साथ ही दरभंगा जिले के सभी अनुमण्डल, रेफरल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 24 घंटे चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी की प्रतिनियुक्ति रोस्टर के अनुसार करना सुनिश्चित करेंगे। वहीं अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय को निर्देश दिया गया है कि इमर्जेन्सी में 24 घंटे चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक की प्रतिनियुक्त रोस्टर के अनुसार करना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि रामनवमी जुलूस हेतु प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल तथा लाठी बल की प्रतिनियुक्ति 29 मार्च 2023 के अपराह्न से 31 मार्च 2023 तक तथा चैती दुर्गा पर प्रतिनियुक्त बल विसर्जन तिथि तक रहेगा।
इसके साथ ही सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने अनुमण्डल क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्पूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे।
उन्होंने सभी सेक्टर पेट्रोलिंग में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को निदेशित किया कि वे भ्रमणशील रहकर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को चेक करेंगे तथा स्वयं भ्रमणशील रहकर होली पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को अपने-अपने प्रभार के प्रखण्ड में उक्त पर्व को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित करते हुए शांतिपूर्ण संपन्न कराएंगे। अगर किसी भी तनाव/घटना होने की सूचना मिलते ही स्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करेंगे।
रामनवमी त्योहार के अवसर पर सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्र अन्तर्गत विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा अपने दिशा-निर्देशन में प्रतिनियुक्ति करते हुए सुरक्षा व्यवस्था, विधि-व्यवस्था बनाए रखते हुए पर्व को सौहार्द्रपूर्ण एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल को अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था संधारण करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त सभी थाना/ओ.पी. एवं गश्ती दल को भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था संधारित करने का निर्देश दिया गया है।
इसके साथ ही अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’ को सदर अनुमण्डल के, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार को बेनीपुर अनुमण्डल के तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद को बिरौल अनुमण्डल के विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे। वे संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी से अनुश्रवण एवं समन्वय कर उक्त पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।