दरभंगा।दिनांक 11/05/2022 दिन के 2:00 बजे वर्ष 2022 के लिए संस्थानीय मुख्यालय, मोहनपुर, दरभंगा में लगे फलदार वृक्षों के फलों के बंदोबस्ती होना था । परंतु कतिपय कारणों से बंदोबस्ती नहीं हो सका ।बंदोबस्ती के सभी सदस्य, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी कृषि समन्वयक एवं बंदोबस्ती में आए हुए सभी लोगों की राय से अगली बैठक 17/05/2022 को अपराहन 2:00 बजे राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा में आयोजित किया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी इस बंदोबस्ती में भाग ले सकते हैं।
ज्ञातव्य हो कि इस बगीचे में करीब 100 के ऊपर की संख्या में आम लीची कटहल और बेल इत्यादि का पेड़ है। पिछली बार की नीलामी में अधिकतम बोली 2,60,000 रुपये लगा था अन्य जानकारी एवं शर्त निम्न वत है
1 डाक बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को यह आश्वासन देना होगा कि वे सरकारी नियमों एवं अनुशासन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे।
2 बंदोबस्त खुली डाक बोली के द्वारा होगी और अधिकतम राशि देने वालो के नाम से यह बंदोबस्ती कर दी जाएगी।
3 जमानत की राशि मोo-20,000/- बीस हजार रुo की होगी। यह राशि जमा करने के बाद कोई ही कोई व्यक्ति बंदोबस्ती में भाग ले सकेंगे। बंदोबस्ती लेने वाले व्यक्ति की जमानत की राशि 1 सप्ताह तक लौटाई नहीं जाएगी। बंदोबस्ती की संपूर्ण राशि स्थानीय कार्यालय में जमा करने के उपरांत ही जमानत की राशि लौटाई जाएगी।
4 बंदोबस्ती लेने वाले व्यक्ति की पूरी राशि 1 सप्ताह के अंदर जमा करना होगा। इसके बाद ही संस्थान से बंदोबस्ती से संबंधित अधिकार पत्र निर्गत किया जाएगा। निर्धारित अवधि के अंदर पूरी राशि जमा नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।
5 बंदोबस्ती की अवधि में किसी प्रकार की संस्थान की क्षति होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बंदोबस्ती लेने वाले व्यक्ति की होगी।
6 बंदोबस्ती लेने वाले व्यक्ति के द्वारा मूल वृक्षों को किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो पूरे वृक्ष की राशि वसूल कर ली जाएगी।
7 बंदोबस्ती लेने वाले व्यक्ति को वृक्ष के फलों की सुरक्षा स्वयं करनी होगी।
8 डाक बोली का अंतर कम से कम मोo-2000/- दो हजार रुo की होगी।
9 अनुशासनहीनता की स्थिति में डाक बोली को रद्द कर दिया जाएगा।
10 संस्थान किसी भी आपदा के जिम्मेदार नहीं होगा एवं बंदोबस्ती लेने वाले व्यक्ति कभी भी आपदा के आधार पर किसी भी प्रकार की छूट का दावा नहीं कर सकते हैं।
11 डाक बोली के समय अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि डाक बोली में कम उपस्थिति को देखकर या कम मूल्यांकन को देखकर अन्य दिन बंदोबस्ती की तिथि घोषित कर सकते हैं।
12 अधोहस्ताक्षरी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वे डाक बोली बगैर कारण बताये आंशिक या पूर्ण रूप से संशोधित कर सकते हैं।
13 हर्बल गार्डन, निर्माण कार्य स्थल एवं मुख्य परिसर में लगे फलदार वृक्षों के फलों की बंदोबस्ती नहीं होगी।
14 उच्चतम बोली की राशि पर 1% आयकर कटौती की जाएगी।
15 बंदोबस्ती की राशि प्राचार्य, राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा के नाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संस्थान में जमा करना होगा।
16 बंदोबस्ती लेने वाले व्यक्ति को आयकर पैन कार्ड/आधार कार्ड की छाया प्रति संस्थान में जमा करना होगा।
17 पूर्व में बंदोबस्ती लेने वाले व्यक्ति पर किसी तरह की शिकायत या आरोप होगा तो उसके बंदोबस्ती को रद्द कर दूसरे नंबर पर बोली लगाने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
18 स्वयं सेवी संस्था जीविका/ महिला हेल्प सेल्फ ग्रुप को प्राथमिकता दी जाएगी।
19 अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को किसी भी स्थिति में बंदोबस्ती नहीं की जायेगी। इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निर्गत आचरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
20 फल तोड़ने तक ही बंदोबस्ती मान्य रहेगा। उसके पश्चात बंदोबस्ती कर्ता अथवा किसी भी प्रतिनिधि या प्राधिकृत व्यक्ति को स्थानीय बगीचे में आने पर प्रतिबंध रहेगा।
21 उपरोक्त सभी तथ्यों पर अधोहस्ताक्षरी का अंतिम निर्णय होगा।
11 May 2022