23 परीक्षा केन्द्रों पर 13,536 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा।
परीक्षा केन्द्र के आस-पास लगाया जाएगा निषेधाज्ञा।
#MNN@24X7 दरभंगा, 27 सितम्बर, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा एकीकृत 69वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा 30 सितम्बर, 2023 (शनिवार) को मध्याह्न 12ः00 बजे से अपराह्न 02ः00 बजे तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 23 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी।
उक्त परीक्षा को हरहाल में स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित सम्पन्न कराने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जिला पदाधिकारी को उक्त परीक्षा के आयोजन के लिए परीक्षा संयोजक बनाया गया है।
उक्त के आलोक में जिला दण्डाधिकारी-सह-जिलाधिकारी राजीव रौशन व वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा जिला संयुक्तादेश निर्गत करते हुए कहा है कि उक्त परीक्षा परीक्षा को जिला में स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक संचालित कराने हेतु आयोग के निर्देशालोक में अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’ को सहायक परीक्षा संयोजक एवं वरीय उप समाहर्त्ता (नजारत) संस्कार रंजन को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।
साथ ही उन्हें निदेशित किया गया है कि वे परीक्षा तिथि को 09ः00 बजे पूर्वाह्न में बज्रगृह में उपस्थित रहकर प्रतिनियुक्त जोनल दण्डाधिकारी के माध्यम से गोपनीय परीक्षा सामग्रियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षित रूप से भेजवाना सुनिश्चित करेंगे तथा परीक्षोपरान्त परीक्षा सामग्रियों को बज्रगृह में रखवाना भी सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि 69वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग 13 हजार 536 परीक्षार्थी भाग लेंगे।
जिला संयुक्तादेश में बताया गया कि उक्त परीक्षा के कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक संचालन कराने हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा सभी परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा तिथि को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा – 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा को कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक संचालन कराने हेतु सभी परीक्षा केन्द्रों पर स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल सहित सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है, इसके साथ ही परीक्षा केन्द्रों को 12 जोन में विभक्त करते हुए 12 जोनल दण्डाधिकारी बनाये गये हैं, जो परीक्षा के दौरान लगातार परीक्षा केन्द्रों पर गश्ती करेंगे तथा स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), पुलिस केन्द्र, दरभंगा को निदेशित किया गया कि प्रत्येक जोन में प्रतिनियुक्त जोनल दण्डाधिकारी के साथ एक पुलिस पदाधिकारी एवं चार पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करते हुए 30 सितम्बर, 2023 को पूर्वाह्न 09ः00 बजे बज्रगृह में निश्चित रूप से रिपोर्ट कराना सुनिश्चित करेंगे।
साथ ही जोनल दण्डाधिकारी के साथ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को परीक्षा कार्य समाप्ति तक जोनल दण्डाधिकारी के साथ रहने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र पर उक्त परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक सम्पन्न कराने हेतु आयोग के निर्देशालोक में एक-एक स्टैटिक दण्डाधिकारी/प्रेक्षक एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है, जो अपने आवंटित परीक्षा केन्द्र पर पूर्वाह्न 09ः00 बजे निश्चित रूप से पहुँच जायेंगे तथा परीक्षा केन्द्र पर भ्रमणशील रहकर पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आयोग के निर्देश के आलोक में अपने दायित्व का निर्वह्न अचूक रूप से करेंगे।
उन्होंने सभी संबंधित दण्डाधिकारी/प्रेक्षक को निर्देश दिया गया कि वे पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के सहयोग से परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षार्थी एवं परीक्षा कार्य से जुड़े पदाधिकारी/कर्मी को छोड़कर किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने नहीं देंगे।
साथ ही परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश पत्र में लगे फोटो एवं आधार कार्ड अथवा वैद्य परिचय पत्र पर भी लगे फोटो से उनके चेहरे का मिलान कर ही अन्दर प्रवेश करने दिया जाएगा तथा किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, कैलकुलेटर, मोबाईल, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, वरिष्ट वॉच (सामान्य/स्मार्ट) इत्यादि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, इरेजर एवं ब्लेड जैसी सामग्री भी ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सभी केन्द्राधीक्षक को निदेशित किया गया कि उम्मीदवार को इसके लिए सचेत कर देंगे कि उक्त सामग्री उनके पास पाये जोन पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा वे पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के सहयोग से परीक्षा परिसर एवं मुख्य द्वार के बाहर अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं होने देंगे।
उन्होंने केन्द्राधीक्षक को निर्देश दिया कि परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार के पास महिला एवं पुरूष परीक्षार्थियों के चिट-पूर्जा एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों जाँच हेतु कपड़ा का घेरा बना कर परीक्षार्थियों को अच्छी तरह से फ्रिसिंग कराकर परीक्षा केन्द्र पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों के परीक्षा कक्ष आवंटन संबंधी सूचना भी परीक्षा केन्द्र परिसर में आवश्यक स्थानों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने बताया कि उक्त परीक्षा में जोनल दण्डाधिकारी, स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति रेण्डमाईजेशन से गयी है, वे ससमय अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित होकर दिये गये दायित्व का निर्वह्न आयोग के अनुदेश/निर्देश के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), पुलिस केन्द्र, दरभंगा को निदेशित किया गया कि परीक्षा तिथि को पूर्वाह्न 09ः00 बजे निश्चित रूप से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक-एक पुलिस पदाधिकारी एवं पुरूष एवं महिला नियमित सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
केन्द्राधीक्षक को परीक्षा तिथि को जोनल दण्डाधिकारी से स्टैटिक दण्डाधिकारी-सह-प्रेक्षक की उपस्थिति में गोपनीय परीक्षा सामग्री प्राप्त कर उसे सुरक्षित रखेंगे तथा आयोग के निर्देश के अनुसार उक्त परीक्षा के गोपनीय परीक्षा सामग्री के सीलबंद बॉक्सा इत्यादि की प्राप्ति एवं परीक्षोपरान्त परीक्षा सामग्री को सील करते समय वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही परीक्षा के दौरान परीक्षा परिसर परीक्षा परिसर एवं परीक्षा कक्ष में भी वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि गोपनीय परीक्षा सामग्री के सील्ड बॉक्स खोलते समय कोई भी स्मार्ट मोबाईल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट/रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने पास कदापि नहीं रखेंगे। गोपनीय परीक्षा सामग्री के सील्ड पैकेट को परीक्षा हॉल/कक्ष में ही वीक्षक द्वारा विधिवत खोला जाएगा।
केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि सभी परीक्षा कक्ष/हॉल में दीवाल घड़ी परीक्षा पूर्व अवश्यक लगवा लेंगे, ताकि परीक्षार्थियों को समय देखने एवं वीक्षकों को भी परीक्षा कार्य संचालन कराने में सुविधा होगी।
उन्होंने कहा कि आयोग के निदेशानुसार उक्त परीक्षा में बेंचमार्क दिव्यांगता अभ्यर्थी, जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक है, जिनका सक्षम प्राधिकार से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत है, उनको श्रुतिलेखक की सुविधा केन्द्राधीक्षक द्वारा तैयार किये किये श्रुतिलेखकों के पैनल में से किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि श्रुतिलेखक की योग्यता आयोजित परीक्षा के स्तर से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट या उससे ऊपर की होगी।
उन्होंने कहा कि परीक्षा संचालन में संलग्न वीक्षकों तथा केन्द्राधीक्षकों को भी किसी भी परिस्थिति में परीक्षा कक्ष में मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही वीक्षक एवं परीक्षा कार्य में संलग्न सभी कर्मियों को परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन एवं बैग इत्यादि के साथ प्रवेश वर्जित रहेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्राधीक्षक को सिर्फ साधारण मोबाईल फोन लाने की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा की सूचिता बनाये रखने के लिए मोबाईल जैमर की व्यवस्था प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में की जायेगी।
सभी केन्द्राधीक्षक/स्टैटिक दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थी के समक्ष ही उनका Used OMR Sheet परीक्षा केन्द्र में ही Adhesive LDPE Bag में किया जायेगा, इसके बाद ही अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति दी जायेगी।
उन्होंने कहा कि केन्द्राधीक्षक परीक्षोपरान्त परीक्षा सामग्री जोनल दण्डाधिकारी को हस्तगत करायेंगे।
उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त वीक्षक/परीक्षा कार्य में जुड़े व्यक्ति परीक्षा के दौरान अपना परिचय पत्र गला में लटकायेंगे अथवा शर्ट के बाहरी भाग के पॉकेट के ऊपर लगायेंगे।
सभी संबंधित थानाध्यक्ष को अपने-अपने थानान्तर्गत परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र पर सतत् निगरानी रखने के साथ-साथ परीक्षा के पूर्व भी परीक्षार्थियों के ठहरने के स्थानों को भी निगरानी में रखेंगे तथा किसी भी संदेहास्पद स्थिति में पूर्ण छान-वीन कर उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा में कदाचारिता करते/कराते पकड़े जाने वाले परीक्षार्थी/अभिभावक इत्यादि के विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी केन्द्राधीक्षको को निर्देश दिया कि परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार को छोड़कर किसी भी अन्य द्वार को खुला नहीं रखेंगे।
उन्होंने सभी संबंधित दण्डाधिकारी को निदेशित किया कि परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार की समस्या/कठिनाई उत्पन्न होने पर अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ’’राजा’’ एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर अमित कुमार से बात कर उसे दूर करेंगे।
उक्त परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन कराने हेतु दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना परीक्षा तिथि के लिए की गयी है।
जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय उप समाहर्त्ता टोनी कुमारी, मोबाईल नम्बर – 7762035028 को प्रभारी पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’, मोबाईल नम्बर – 9473191318 रहेंगे।
उक्त परीक्षा के विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर रहेंगे, वे उक्त परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक संचालित करायेंगे।