23 परीक्षा केन्द्रों पर 10,567 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा।

परीक्षा केन्द्र के आस-पास लगाया जाएगा निषेधाज्ञा।

#MNN@24X7 दरभंगा, 16 जून, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 18 जून 2023 (रविवार) को पूर्वाह्न 11ः00 बजे से अपराह्न 01ः15 बजे तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 23 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी।
 
उक्त परीक्षा को हरहाल में स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा पर्षद् द्वारा जिला पदाधिकारी को उक्त परीक्षा के आयोजन के लिए जोनल को-ऑर्डिनेटर बनाया गया है।
 
उक्त के आलोक में जिला दण्डाधिकारी-सह-जिलाधिकारी राजीव रौशन व वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा जिला संयुक्तादेश निर्गत करते हुए कहा है गया है कि उक्त परीक्षा को जिला में स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संचालित कराने हेतु परीक्षा पर्षद् के निर्देशालोक में जोनल को-ऑर्डिनेटर, दरभंगा द्वारा अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा राजेश झा ‘‘राजा’’, मोबाईल नम्बर – 9473191318 को सहायक जोनल को-ओर्डिनेटर बनाया गया है। 
 
उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा में लगभग 10 हजार 567 परीक्षार्थी भाग लेंगे।
 
जिला संयुक्तादेश में बताया गया है कि उक्त परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संचालन कराने हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा सभी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा तिथि को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा – 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया जाएगा।
 
उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संचालन कराने हेतु सभी परीक्षा केन्द्रों पर स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल सहित सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है, इसके साथ ही परीक्षा केन्द्रों को 08 जोन में विभक्त करते हुए 08 जोनल दण्डाधिकारी बनाये गये हैं, जो परीक्षा के दौरान लगातार परीक्षा केन्द्रों पर गश्ती करेंगे तथा स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
 
परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, दरभंगा को निदेशित किया गया है कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर विधि-व्यवस्था संधारण एवं कदाचारविहीन तथा सुचारूपूर्वक परीक्षा संचालन हेतु प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के साथ नियमित पुरूष एवं महिला सशस्त्र बल एवं पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनयुक्त करते हुए परीक्षा तिथि को पूर्वाह्न 07ः00 बजे निश्चित रूप से रिपोर्ट कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इसके अतिरिक्त प्रत्येक जोन में प्रतिनियुक्त गश्ती दण्डाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी के साथ-साथ एक-एक सेक्शन सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्त कराते हुए परीक्षा तिथि को पूर्वाह्न 06ः30 बजे

बज्रगृह में निश्चित रूप से रिपोर्ट कराना सुनिश्चित करेंगे।
 
साथ ही जोनल दण्डाधिकारी के साथ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को परीक्षा कार्य समाप्ति तक जोनल दण्डाधिकारी के साथ रहने का निर्देश दिया गया।
 
उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक, अब्जर्वर, स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार 08ः00 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से खुल जाए।
 
साथ ही केन्द्राधीक्षक को निर्देश दिया गया कि परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार के समीप कनात का घेरा बनाकर अथवा कमरा में महिला वीक्षक से महिला अभ्यर्थियों का एवं पुरूष वीक्षक से पुरूष अभ्यर्थियों का आवश्यक छान-बीन कराकर ही परीक्षा कक्ष में भेजेंगे।
 
जिला संयुक्तादेश में कहा गया है कि महिला अभ्यर्थी के छान-बीन वाले कमरे में कोई भी पुरूष नहीं जायेंगे, इसके लिए आवश्यकतानुसार महिला एवं पुरूष शिक्षक की प्रतिनियुक्ति करेंगे।
 
कहा गया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र देकर एवं वैध परिचय पत्र में लगे फोटो से उनके चेहरे का मिलान कर ही अन्दर जाने दिया जाएगा। उन्हें कदाचार से संबंधित कोई भी सामग्री लेकर परीक्षा केन्द्र के अन्दर नहीं जाने दिया जाएगा।
 
सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार 10ः30 बजे पूर्वाह्न में निश्चित रूप से बंद कर देंगे। किसी कारण से अभ्यर्थी को विलम्ब होने पर उसे 10ः45 बजे पूर्वाह्न तह ही परीक्षा केन्द्र के अन्दर प्रवेश करने देंगे।
 
जिला संयुक्तादेश में बताया गया कि परीक्षा पर्षद् के द्वारा परीक्षा केन्द्र पर 100-150 अभ्यर्थियों पर एक पदाधिकारी को ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त करने संबंधी दिये गये निर्देश के आलोक में ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति की गई है।
 
साथ ही सभी प्रतिनियुक्त अर्ब्जवर को परीक्षा तिथि को 07ः00 बजे पूर्वाह्न में निश्चित रूप से अपने-अपने आवंटित परीक्षा केन्द्र पर पहुँचने का निर्देश दिया गया। साथ ही वे परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक द्वारा सील बंद बक्सों को खोलने एवं परीक्षोपरान्त बक्सों को सील बंद करते समय निश्चित रूप से वहाँ उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
  
आदेश में कहा है कि उक्त परीक्षा में किसी तरह के कदाचार, इम्परसोनेशन आदि को रोकने हेतु परीक्षा पर्षद् द्वारा विशेष व्यवस्था के तहत प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के प्रत्येक परीक्षा कक्ष, बाथरूम, शौचालय में अभ्यर्थियों की संख्या, कमरों के आकार के अनुसार जैमर लगाने की व्यवस्था नियुक्त एजेंसी से की गई है।
 
उन्होंने कहा कि जैमर परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व से परीक्षा समाप्ति तक सतत् कार्यरत रहेगा। सभी केन्द्राधीक्षक को निर्देश दिया गया कि जैमर लगातार कार्यरत एवं नेटवर्क जाम रहने हेतु अपने-अपने परीक्षा केन्द्र पर जेनरेटर की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे।
 
उन्होंने कहा कि परीक्षा पर्षद द्वारा वीडियोग्राफी के स्थान पर बायोमैट्रिक पहचान, जिसमें अभ्यर्थियों के अंगूठे का निशान, ओ.एम.आर. शीट के बार कोड तथा फोटो केप्चर की व्यवस्था की गयी है।
 
जिला संयुक्तादेश में कहा गया कि केन्द्राधीक्षक सेरिब्रल पॉल्सी विकलांगता से ग्रसित या दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले परीक्षार्थियों जो लिखने में सक्षम नहीं हो, के लिए श्रुति लेखक की व्यवस्था करेंगे। श्रुति लेखक की शौक्षणिक योग्यता आयोजित परीक्षा से एक स्तर नीचे की होगी। साथ ही उन्हें प्रति घंट 15 मिनट अधिकतम 45 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
 
सभी केन्द्राधीक्षकों उक्त परीक्षा को स्वच्छ, कदाचारमुक्त संचालन कराने हेतु परीक्षा आयोजन से दो दिन पूर्व में ही वीक्षकों के साथ एक बैठक कर लेंगे। साथ ही वीक्षकों को स्पष्ट रूप से निर्देश देंगे कि अपने-अपने परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के चेहरे का मिलान एडमिट कार्ड की सेन्टर कॉपी के फोटो से निश्चित कर लेंगे, ताकि किसी भी परिस्थिति में इम्परसोनेशन न हो पाये।
 
जिला संयुक्तादेश में उक्त परीक्षा के परीक्षा केन्द्र पर कदाचारविहीन एवं विधिवत् तथा सुचारूपूर्वक संचालन हेतु उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। साथ ही उन्हें निदेशित किया गया कि परीक्षा केन्द्र पर कदाचारिता में पकड़े जाने वाले के विरूद्ध परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
 
कहा गया कि प्रतिनियुक्त उड़नदस्ता दल दण्डाधिकारी, गश्ती दण्डाधिकारी, केन्द्राधीक्षक, ऑर्ब्जवर, वीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी हालत में कोई कदाचार नहीं करें। साथ ही किसी भी अभ्यर्थियों के पास मोबाईल, ब्लूट्रूथ एवं किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गजेट आदि नहीं रहने देंगे।

सभी संबंधित थानाध्यक्ष को अपने-अपने थानान्तर्गत परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र पर सतत् निगरानी रखने के साथ-साथ परीक्षा के पूर्व भी परीक्षार्थियों के ठहरने के स्थानों को भी निगरानी में रखेंगे तथा किसी भी संदेहास्पद स्थिति में पूर्ण छान-बीन कर उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
 
जिला संयुक्तादेश में कहा गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दरभंगा उक्त परीक्षा के विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा उक्त परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
 
सभी केन्द्राधीक्षक को निदेशित किया गया कि वे अपने-अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था इस प्रकार करेंगे, ताकि एक दूसरे के बीच काफी दूरी हो और एक-दूसरे की कॉपी को नहीं देख सके। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए प्रत्येक परीक्षा कक्ष/हॉल के बाहर बरामदा पर पीने का पानी की व्यवस्था करेंगे।
 
उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त वीक्षक/परीक्षा कार्य में जुड़े व्यक्ति परीक्षा के दौरान अपना परिचय पत्र गला में लटकायेंगे अथवा शर्ट के बाहरी भाग के पॉकेट के ऊपर लगायेंगे।
 
जिला संयुक्तादेश में सभी उड़नदस्ता दल दण्डाधिकारी, गश्ती दण्डाधिकारी, ऑब्जर्वर, केन्द्राधीक्षक, वीक्षक को निदेशित किया गया कि परीक्षा के दौरान वे अभ्यर्थियों के चेहरे का मिलान एडमिट कार्ड की सेन्टर कॉपी के फोटो से निश्चित रूप से करेंगे, ताकि इम्परसोनेशन न हो पाये।
 
सभी संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले उक्त परीक्षा केन्द्र पर कड़ी निगरानी रखेंगे तथा शांतिपूर्वक एवं कदाचारविहीन परीक्षा संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे।