#MNN@24X7 दरभंगा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में दरभंगा प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रौशन की अध्यक्षता में दरभंगा जिले के कोचिंग संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई।
    
बैठक में जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों के लिए जारी दिशा निर्देश से अवगत कराते हुए कहा कि विद्यालय अवधि यानी सुबह 9:00 बजे से संध्या 4:00 बजे के बीच कोचिंग संस्था नहीं चलाया जाएगा।
     
साथ ही कोचिंग इंस्टिट्यूट अपने टीचिंग फैकल्टी में किसी ऐसे व्यक्ति को न रखें जो स्वयं किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय के अध्यापक या कर्मी हैं।
      
उन्होंने कहा कि यदि किसी कोचिंग संस्थानों के संचालक मंडल ने किसी कार्यरत सरकारी कर्मी/पदाधिकारी को रखा है तो इसकी सूचना जिला पदाधिकारी को दी जाए।
      
इसके साथ ही सभी कोचिंग संस्थान अपना निबंधन अति शीघ्र कर लें, बिना निबंधन के कोचिंग संस्थान अवैध माना जाएगा। निबंधन की अवधि 3 वर्ष की होगी।
      
इस संबंध में बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम 2010 के अंतर्गत अवैध कोचिंग संस्थानों के लिए आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है।
      
बैठक में कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने कई सुझाव दिए, जिसे लिखित रूप में प्रस्तुत करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।
      
बैठक में उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।