रांची।धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में अदालत ने आरोपी राहुल वर्मा और लखन वर्मा दोषी करार दिया है। 6 अगस्त को अदालत सजा सुनाएगी। ये फैसला ठीक उसी तारीख को सुनाया गया है।एक साल पहले 28 तारीख को एक साल पहले जज उत्तम आनंद की हत्या की गयी थी।सीबीआई की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई हुई थी।गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायधीश रजनीकांत पाठक ने इस मामले में फैसला सुनाया।

मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो ने मारी थी टक्कर

धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या 28 जुलाई 2021 को हुई थी। वे रणधीर वर्मा चौक के पास मॉर्निंग वॉक कर रहे थे,तभी एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी और ऑटो सवार भाग निकले थे।जिससे उनकी मौत हो गयी थी।इस घटना के बाद जजों की सुरक्षा का मामला एक बार फिर चर्चा में रहा। धनबाद पुलिस ने घटना की रात ही ऑटो रिक्शा बरामद कर लिया गया था।उसके दो दिन बाद दोनों 22 वर्षीय आरोपी लखन और 21 वर्षीय राहुल वर्मा गिरफ्तार कर लिया था।

169 गवाहों में से हुई 58 की गवाही

20 अक्तूबर 2021 को सीबीआई ने जेल में बंद ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।अदालत ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठित कर केस की सुनवाई शुरू की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने 169 गवाहों में से 58 गवाहों की गवाही करायी थी।

हाईकोर्ट कर रहा था केस की मॉनिटरिंग

आपको बता दें कि 28 जुलाई 2021 को धनबाद के जज उत्तम आनंद की की हत्या मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। एसआईटी गठित कर मामले की जांच की जा रही थी। इसी बीच राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की।केंद्र की अनुमति मिलने के बाद सीबीआई ने मामले को हैंड ओवर लेते हुए एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि जांच का स्टेटस रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट को सौंपे।हाईकोर्ट जांच की मॉनिटरिंग करता रहेगा।

एक साल बाद आया फैसला

एक साल पहले 28 जुलाई 2021 को ऑटो की चपेट में आने से जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी। गुरुवार को सीबीआई के विशेष कोर्ट में न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया।सुनवाई के दौरान आदलत में भारी भीड़ थी।खासकर वकील बड़ी संख्या में जुटे हुए थे।घटना के दिन जज उत्तम आनंद रणधीर वर्मा चौक के पास मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी।घटना के बाद ऑटो सवार भाग निकले थे।धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा को गिरिडीह से गिरफ्तार किया था।बाद में पुलिस ने एक अन्य आरोपी राहुल वर्मा को भी धनबाद स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया था।शुरू में इसकी जांच जिला पुलिस कर रही थी। बाद में राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने जांच शुरू की थी। ये मामला उच्चतम न्यायालय भी पहुंचा था।बाद में हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की थी।

20 अक्तूबर को हुई थी चार्जशीट

20 अक्टूबर 2021 को केन्द्रीय एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302( हत्या), 201(साक्ष्य मिटाने) और धारा 34 के तहत जेल में बंद ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।अदालत ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठित कर केस का ट्रायल शुरू किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने 69 गवाहों में से 58 गवाहों की गवाही करायी है और ट्रायल पूरा होने के बाद सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को दिवंगत जज की पहली पुण्यतिथि के दिन फैसले का दिन मुकर्रर किया था।सीबीआई ने हत्या के अलावा ऑटो चोरी एवं मोबाइल चोरी की दो अलग एफआईआर दर्ज की थी।

(सौ स्वराज सवेरा