#MNN@24X7 दरभंगा, 15 नवम्बर। न्यायालय अपर समाहर्त्ता के संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्त्ता, दरभंगा राजेश झा ‘‘राजा’’ द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि नारायण साह, पिता – श्रीचंद साह, मोहल्ला – इमामबाड़ी, थाना – लहेरियासराय, जिला – दरभंगा के द्वारा मौजा – बलुआही, थाना नम्बर – 272, खाता नम्बर – 82, खेसरा नम्बर – 201 पुराना में कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी नम्बर – 195118900122830 एवं 195118900124502 को रद्द करने हेतु वाद दाखिल किया गया है।
 
उन्होंने कहा कि उक्त वाद में सगीर अहमद, पिता – स्व. अब्दुल रउफ, साकिन – सोभन (डलौर), थाना – सिमरी, विजय यादव, पिता – स्व. राधे यादव, साकिन – रामपुर रामदेव उर्फ चाँडी, थाना- बहादुरपुर, निसार अहमद, पिता – स्व. मासूम अहमद, साकिन – सोभन (डलौर), पोस्ट – लालशाहपुर, थाना – सिमरी, संतोष यादव, पिता – रामचन्द्र यादव, साकिन – डीहलाही, थाना – विशनपुर एवं रामबाबू महथा, पिता – वीरेन्द्र महथा, मो0 – शाहगंज बेंता, पोस्ट – डी.एम.सी., थाना – लहेरियासराय, जिला – दरभंगा को पक्षकार बनाया गया है।
 
उन्होंने कहा कि वाद की अगली तिथि 06 दिसम्बर 2022 निर्धारित किया गया है। जिसमें आपको अपने बचाव में सभी साक्ष्य के साथ वाद की सुनवाई की निर्धारित तिथि 06 दिसम्बर 2022 को 01ः30 बजे अपराह्न में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
 
उन्होंने कहा कि उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में आपको सुनवाई से वंचित करते हुए उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए संचालन पदाधिकारी बाध्य होंगे, जिसकी पूर्ण जवाबदेही आपकी (पक्षकार की)होगी।