विधि-व्यवस्था संधारण हेतु सदर एस.डी.ओ. ने लगाया परीक्षा केन्द्र के 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा।
#MNN@24X7 दरभंगा, 14 जून, जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर विकास कुमार द्वारा आदेश पत्र निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) की प्रथम माध्यमिक (10वीं) परीक्षा, जून 2023 एवं द्वितीय माध्यमिक परीक्षा, दिसम्बर, 2023 *15,18, 19, 20, 21, 24, 25 एवं 26 जून 2024* को तथा प्रथम उच्चतर माध्यमिक (12वीं) परीक्षा, जून 2023 तथा द्वितीय उच्चतर माध्यमिक (12वीं) परीक्षा, दिसम्बर, 2023 *15, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 जून 2024 एवं 01 तथा 02 जुलाई 2024* को दो पाली में यथा – पूर्वाह्न 09:30 बजे से पूर्वाह्न 12:45 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 02:00 बजे से अपराह्न 05:15 बजे तक दरभंगा शहरी क्षेत्र स्थित 06 परीक्षा केन्द्र यथा- *01* एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय, *02* आर.एन.एम बालिका उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, *03* शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, *04* एम.ए.आर.एम बालिका उच्च विद्यालय, लालबाग, दरभंगा, *05* उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, कबीरचक, दरभंगा तथा *06* कर्पूरी ठाकुर उच्च विद्यालय, गंज छिपलिया, दरभंगा में आयोजित की गई है।
उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलतापूर्वक संचालन कराने हेतु *प्रत्येक परीक्षा तिथि को* परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने का निर्देश दिया गया है।
उपर्युक्त के आलोक में परीक्षा केन्द्र पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा विकास कुमार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में *प्रत्येक परीक्षा तिथि को* निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत संबंधित परीक्षा केन्द्र के 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 07:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षार्थी एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्ति मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा संचालन कार्य में नियुक्त हो, सरकारी अथवा प्रसाशन द्वारा निर्गत पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।