#MNN@24X7 ताजपुर/समस्तीपुर 1 जुलाई, ताजपुर थाना पर सोमवार को एक बैठक का आयोजन कर 1 जुलाई से देश भर में लागू हो रहे तीन नये कानून की जानकारी दी। बैठक में थाना क्षेत्र के बड़ी संख्या में गणमान्य लोग क्रमशः भाकपा माले के प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह, किसान नेता ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, राजदेव प्रसाद सिंह, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मालिक, राजद के तबरेज आलम, मो० मनौवर, जदयू के मो० गिलमान, भाजपा के राजकुमार पंडित, वार्ड पार्षद अशोक राय, अजहर मिकरानी, मन्टू बाबू, राजीव सुर्यवंशी आदि समेत अन्य सभी पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
मौके पर थानाध्यक्ष शनी कुमार मौसम ने कहा कि “भारतीय न्याय संहिता”, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता” एवं “भारतीय साक्ष्य अधिनियम” नामक तीन नये कानून 1 जुलाई से लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि अब पीड़ित देश के किसी भी हिस्से से पुलिस की वेवसाईट पर एफआईआर दर्ज करा सकता है लेकिन तीन दिनों के अंदर आवेदक को उपस्थित होकर आवेदन पर अपना हस्ताक्षर करना होगा।
उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई घटना घटती है तो तो लोग उक्त स्थल पर मौजूद साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ न करें, पुलिस को जानकारी दें, पुलिस जाएगी और अपना कार्य करेगी। पीड़ित के आवेदन पर मोबाइल नंबर, ईमेल एवं गवाह का भी मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आदि डालना होगा। अब नये कानून के अनुसार आवेदक को एफआईआर का एक प्रति पाने का अधिकार है। नये कानून की धारा 396, 397 में पीड़िता को सरकारी स्तर पर ईलाज एवं मुआवजा का अधिकार होगा। धारा 398 के तहत गवाह को संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। नये कानून में क्रिमिनल जस्टिस के सभी चरणों का डीजीटल रूपांतरण किया गया है जिसमें ई समन, ई नोटीस, ई ट्रायल शामिल है, वहीं अब अदालतों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को फिजिकल एवीडेंस के बराबर माना जाएगा।
बैठक के अंत में तीनों नये कानून से संबंधित दस्तावेज का प्रारूप उपस्थित लोगों को दिया गया।