07 से 10 नवम्बर को 09 प्रखण्डों में होगा विधिक जागरूकता कार्यक्रम।
प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पर 09 नवम्बर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस।
#MNN@24X7 दरभंगा, 06 नवम्बर 2022 :- अपर जिला न्यायाधीश-सह- सचिव, जिला सेवा प्राधिकार, दरभंगा द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार अखिल भारतीय जागरूकता के उपलक्ष्य में हक हमारा भी तो है @75 दिनांक 31 अक्टूबर से 13 नवम्बर तक भारत के शहरी, ग्रामीण, पिछड़े आदि क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम निःशुल्क विधिक सहायता एवं डोर टू डोर अभियान/ कार्यक्रम किया जाना है।
इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दरभंगा जिला अन्तर्गत शहरी, ग्रामीण, पिछड़े आदि क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों/ गरीब/असहाय एवं आर्थिक रूप से पिछड़े/कमजोर लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता देने हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम-सह-डोर टू डोर अभियान/ कार्यक्रम का संचालन 31 अक्टूबर 2022 से 13 नवम्बर 2022 तक सफलतापूर्वक किए जाने हेतु पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को प्रतिनियुक्ति कर कार्य टीम गठित की गई है, जो निर्धारित समय सीमा में अपने कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन करते हुए अधिक से अधिक आम जनों को इसका लाभ पहुंचाने में सहयोग करेंगे।
उन्होंने कहा कि 07 नवम्बर से 10 नवम्बर 2022 तक केवटी प्रखण्ड अन्तर्गत दो पंचायत में प्रत्येक दिन पैनल अधिवक्ता अनिता कुमारी, मोबाईल नम्बर -8877529825 के साथ पारा विधिक स्वयंसेवक रजि अहमद, मोबाईल नम्बर – 7549835849 एवं ललित भूषण झा, मोबाईल नम्बर – 9430294539 द्वारा न्यायालय तक पहुंच और कानूनी उपचार (Accessing Court and Legal Remedies), पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया (Procedures for filling complaints in police station), गिरफ्तार व्यक्तियों और संदिग्धों के अधिकार (Rights of arrested persons and suspects), पीड़ित मुआवजा योजना (Victim compansation Scheme), घरेलू हिंसा, यौन अपराध जैसे विषयों पर महिलाओं का सशक्तिकरण (Empowerment of women on topic such as DV, sexual offences), रोजगार संबंधी कानून (Employment related laws), एस.सी/एस.टी का अधिकार (Right of SC/ST) एवं विवाद के वैकल्पिक समाधान (ADR) से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा। इसके साथ ही 09 नवम्बर को *राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस* का आयोजन किया जाएगा।
वहीं *सिंहवाड़ा प्रखण्ड* अन्तर्गत दो पंचायत में प्रत्येक दिन पैनल अधिवक्ता वीणा सिन्हा, मोबाईल नम्बर – 9334617135 के साथ पारा विधिक स्वयंसेवक रूपेश कुमार निराला, मोबाईल नम्बर – 8678017370 एवं सुबी कुमारी, मोबाईल नम्बर – 8579000025 द्वारा, *सदर प्रखण्ड* अन्तर्गत दो पंचायत में प्रत्येक दिन पैनल अधिवक्ता चम्पा मुखर्जी, मोबाईल नम्बर – 9006494919 के साथ पारा विधिक स्वयंसेवक संतोष कुमार सहनी, मोबाईल नम्बर – 9386154525 एवं शम्भू कुमार, मोबाईल नम्बर – 8862946567 द्वारा, *बहादुरपुर प्रखण्ड* अन्तर्गत दो पंचायत में प्रत्येक दिन पैनल अधिवक्ता सुदीप कुमार, मोबाईल नम्बर – 7480978229 के साथ पारा विधिक स्वयंसेवक मनोज कुमार पासवान, मोबाईल नम्बर – 9973996092 एवं चन्द्रशेखर आनन्द, मोबाईल नम्बर – 7903361566 द्वारा, *हायाघाट प्रखण्ड* अन्तर्गत दो पंचायत में प्रत्येक दिन पैनल अधिवक्ता रमेश पासवान, मोबाईल नम्बर – 9430007388 के साथ पारा विधिक स्वयंसेवक अमृता कुमारी, मोबाईल नम्बर – 9006594854 एवं प्रिंस कुमार दास, मोबाईल नम्बर – 9006732836 द्वारा, *बहेड़ी प्रखण्ड* अन्तर्गत दो पंचायत में प्रत्येक दिन पैनल अधिवक्ता बेवी सरोज, मोबाईल नम्बर – 9973210375 के साथ पारा विधिक स्वयंसेवक प्रेमनाथ सिंह, मोबाईल नम्बर – 9934940182 एवं कामिनी कुमारी, मोबाईल नम्बर – 7061719676 द्वारा, *गौड़ाबौराम प्रखण्ड* अन्तर्गत दो पंचायत में प्रत्येक दिन पैनल अधिवक्ता शम्भूकांत मुखिया के साथ पारा विधिक स्वयंसेवक अभिलाश कुमार चौधरी एवं गौरीशंकर सिंह द्वारा, *कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखण्ड* अन्तर्गत दो पंचायत में प्रत्येक दिन पैनल अधिवक्ता रंजन कुमार चौधरी के साथ पारा विधिक स्वयंसेवक वजहुल कमर एवं रामबली राय द्वारा, *बिरौल प्रखण्ड* अन्तर्गत दो पंचायत में प्रत्येक दिन पैनल अधिवक्ता शोभाकांत सिंह के साथ पारा विधिक स्वयंसेवक अमरनाथ पोद्दार एवं उगंत राय द्वारा न्यायालय तक पहुंच और कानूनी उपचार (Accessing Court and Legal Remedies), पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया (Procedures for filling complaints in police station), गिरफ्तार व्यक्तियों और संदिग्धों के अधिकार (Rights of arrested persons and suspects), पीड़ित मुआवजा योजना (Victim compansation Scheme), घरेलू हिंसा, यौन अपराध जैसे विषयों पर महिलाओं का सशक्तिकरण (Empowerment of women on topic such as DV, sexual offences), रोजगार संबंधी कानून (Employment related laws), एस.सी/एस.टी का अधिकार (Right of SC/ST) एवं विवाद के वैकल्पिक समाधान (ADR) से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा। इसके साथ ही 09 नवम्बर को *राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस* का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को निर्देशित किया कि संबंधित विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम (Legal Awareness Programme) का शिविर का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।
इसके साथ ही विधिक जागरूकता कार्यक्रम संचालन पश्चात डोर टू डोर जागरूकता अभियान संचालन और जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता/ सलाह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने सभी संबंधित को निर्देशित किया कि निर्धारित प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत के शहरी क्षेत्र/ ग्रामीण क्षेत्र/टोला/मोहल्ला/गाँव एवं वार्ड का चयन कर स्थानीय आशा कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/संबंधित विद्यालय के शिक्षक/विधि छात्र/अधिवक्ता एवं समाज सेवी संगठन आदि की मदद से अधिक से अधिक लोगों तक विधिक सहायता पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही निर्धारित अवधि में अधिक से अधिक गाँव क्षेत्रों/पंचायतों में अभियान का संचालन करेंगे।
उपरोक्त सभी कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए कराना सुनिश्चित करेंगे।
संबंधित पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को निर्देशित किया जाता है कि वे बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्देशों का नियमानुसार पालन करेंगे। साथ ही नालसा द्वारा अखिल भारतीय जागरूकता संबंधी जारी बुकलेट के निर्देशों का अनुपालन करेंगे। कार्यक्रम का संचालन 10:00 बजे पूर्वाह्न से करेंगे।