04  एवं 25 जून को हनुमाननगर प्रखण्ड में, 10 जून को केवटी प्रखण्ड में, 11 जून को हायाघाट प्रखण्ड में तथा 18 जून को सदर प्रखण्ड में होगा विधिक जागरूकता कार्यक्रम

सभी कार्यक्रम स्थलों पर 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में दी जाएगी जानकारी

#MNN24X7 दरभंगा, 01 जून, अपर जिला न्यायाधीश-सह-सचिव, जिला सेवा प्राधिकार, दरभंगा दीपक कुमार द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जून माह में  04 जून को हनुमाननगर प्रखण्ड के डीलाही पंचायत में एवं 25 जून को सिनुआरा पंचायत में, 10 जून को केवटी प्रखण्ड के असराहा पंचायत में, 11 जून को हायाघाट प्रखण्ड के मझौलिया पंचायत में तथा 18 जून को सदर प्रखण्ड के सोनकी पंचायत में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित है।

उन्होंने कहा कि विधिक जागरूकता को सफलता पूर्वक आयोजित किए जाने हेतु पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को प्रतिनियुक्ति कर कार्य टीम गठित की गई है, जो निर्धारित समय सीमा में अपने कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन करते हुए अधिक से अधिक आम जनों को इसका लाभ पहुंचाने में सहयोग करेंगे।
उन्होंने कहा कि 04 जून 2023 को हनुमाननगर प्रखण्ड के डीलाही पंचायत में पैनल अधिवक्ता मनोज कुमार, मोबाईल नम्बर – 6204410675 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक शिव शंकर पासवान द्वारा नालसा योजना – 2010 (कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपदा पीड़ितों को कानूनी सेवाएं) के बारे में, कानूनी सहायता एवं लोक अदालत के बारे में, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार के बारे में, तेजाब हमले के दौरान पीड़ित व्यक्ति का उपचार एवं बिहार पीड़ित मुआवजा नियमावली 2014 के बारे में, मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों से संबंधित कानून के बारे में, भीड़ द्वारा हिंसा और लीचिंग के बारे में एवं 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।

10 जून 2023 को केवटी प्रखण्ड के असराहा पंचायत में पैनल अधिवक्ता अजय कुमार साहू, मोबाईल नम्बर – 9006294361 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक राज़ी अहमद द्वारा तेजाब हमले के दौरान पीड़ित व्यक्ति का उपचार योजना, 2016 एवं बिहार पीड़ित मुआवजा योजना 2014 के बारे में, मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम मध्यस्थता प्रक्रिया एवं ए.डी.आर तंत्र के बारे में, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 के बारे में, गोद लेने का कानून एवं प्रक्रिया के बारे में, बाल एवं जे.जे. अधिनियम के बारे में, मध्यस्थता और फ्रंट ऑफिस के बारे में एवं 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।

11 जून 2023 को हायाघाट प्रखण्ड के मझौलिया पंचायत में पैनल अधिवक्ता माधव कुमार, मोबाईल नम्बर – 7870163120 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक लक्ष्मी लाभ द्वारा नालसा योजना – 2015 (मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़िता) के बारे में, मौलिक कर्तव्य एवं पोस्को एक्ट के बारे में, पी.सी एण्ड पी.एन.डी.टी अधिनियम, 1994 के बारे में, गोद लेने का कानून और प्रक्रिया के बारे में, भीड़ हिंसा और लॉन्चिंग के बारे, वाणिज्यिक विवाद का संस्था पूर्व समझौता और निबटारा के बारे में एवं 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
18 जून 2023 को सदर प्रखण्ड के सोनकी पंचायत में पैनल अधिवक्ता जवाहर प्रसाद, मोबाईल नम्बर – 9955215353 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक चन्द्र शेखर आनन्द द्वारा तेजाब हमले के दौरान पीड़ित व्यक्ति का उपचार योजना, 2014 एवं बिहार पीड़ित मुआवजा योजना 2016 के बारे में, मौलिक कर्तव्य एवं पोस्को एक्ट के बारे में, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 के बारे में, बिहार मोटर वाहन (संशोधन-1) नियमावली, 2021 के बारे में, बाल श्रम एवं जे.जे. अधिनियम के बारे में, मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम मध्यस्थता प्रक्रिया एवं ए.डी.आर तंत्र के बारे में एवं 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
इसके साथ ही 25 जून 2023 को हनुमाननगर प्रखण्ड के सिनुआरा पंचायत में पैनल अधिवक्ता मंजू कुमारी, मोबाईल नम्बर – 9955127120 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक सुरेश कुमार चौधरी द्वारा लोक अदालत एवं ए.डी.आर सिस्टम के बारे में, मौलिक कर्तव्य एवं पोस्को एक्ट के बारे में, पी.सी एण्ड पी.एन.डी.टी अधिनियम, 1994 के बारे में, गोद लेने का कानून और प्रक्रिया के बारे में, भीड़ हिंसा और लॉन्चिंग के बारे, वाणिज्यिक विवाद का संस्था पूर्व समझौता और निबटारा के बारे में एवं 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक  को निर्देशित किया कि संबंधित विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम (Legal Awareness Programme) का शिविर का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।

इसके साथ ही विधिक जागरूकता कार्यक्रम और जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता/ सलाह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने सभी संबंधित को निर्देशित किया कि निर्धारित प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत के शहरी क्षेत्र/ ग्रामीण क्षेत्र/टोला/मोहल्ला/गाँव एवं वार्ड का चयन कर स्थानीय आशा कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/संबंधित विद्यालय के शिक्षक/विधि छात्र/अधिवक्ता एवं समाज सेवी संगठन आदि की मदद से अधिक से अधिक लोगों तक विधिक सहायता पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही निर्धारित अवधि में अधिक से अधिक गाँव क्षेत्रों/पंचायतों में अभियान का संचालन करेंगे।

उपरोक्त सभी कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड-19 के गाईडलाइन का अनुपालन करते हुए कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने संबंधित पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को निर्देशित किया कि वे दिए गए निर्देशों का नियमानुसार पालन करेंगे। कार्यक्रम का संचालन 11:00 बजे पूर्वाह्न से करेंगे।