#MNN@24X7 दरभंगा, 11 नवम्बर। राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), दरभंगा अंचल, दरभंगा देवानन्द शर्मा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति निर्गत करते हुए कहा कि बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियमावली के नियम-18 में वर्णित प्रावधान के आलोक में प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपने-अपने प्रमुख व्यवसायिक स्थल एवं प्रत्येक अतिरिक्त व्यवसायिक स्थान अथवा व्यवसायिक स्थानों के प्रवेश स्थान पर प्रतिष्ठान के नाम पट्टिका (बोर्ड) पर नाम के अलावा अपना माल और सेवा कर पहचान संख्या (GST NUMBER) प्रदर्शित किया जाना है।
      
उन्होंने कहा कि प्रायः देखा जा रहा है कि बहुत से व्यवसायी गण द्वारा उक्त नियम-18 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है,ऐसा नहीं करने पर माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में विहित प्रावधानानुसार शास्ति का प्रावधान किया गया है तथा अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई की जा सकती है।
    
उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में कार्रवाई की जानी है। इसलिए उन्होने सभी व्यवसायी गण को कहा है कि वे अपने प्रतिष्ठान के महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठान का नाम, पता एवं GST NUMBER अवश्य अंकित करायें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।