#MNN@24X7 दरभंगा, 16 नवम्बर, श्रम अधीक्षक राकेश रंजन द्वारा बताया गया कि श्रमायुक्त-सह-कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति द्वारा बिहार असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दरभंगा जिले के  26 लाभुकों को अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया गया।
   
विदित हो की यह योजना 18 से 65 वर्ष के बीच की आयु के असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कामगारों एवं शिल्पकारों के लिए है, जिनकी स्वाभाविक मृत्यु होने पर 30,000 रुपये, (तीस हजार रूपये), आसाध्य रोग होने पर 25, 000 रुपये (पचीस हज़ार रुपये) जबकि दुर्घटना मृत्यु होने पर श्रम संसाधन विभाग से 1,00,000 रुपया (एक लाख रुपये) की अनुदान राशि मृत कामगार के आश्रित को दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी असंगठित कामगार या शिल्पकार की किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से स्थायी दिव्यांगता हो जाती है तो आंशिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में उक्त कामगार या शिल्पकार को 37,500 रुपये, जबकि स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में  75,000 रुपया की राशि दी जाती है ।

उन्होंने बताया कि इन 26 लाभुकों में दुर्घटना मृत्यु के 09 लाभुकों को एक-एक लाख रुपये प्रति लाभुक की दर से, असाध्य रोग के 02 लाभुको को पचीस-पचीस हज़ार रुपये तथा स्वाभाविक मृत्यु के 15 लाभुकों को तीस-तीस हजार रुपए प्रति लाभुक की दर से भुगतान किया गया।
उन्होंने बताया कि दरभंगा जिला के 26 लाभुकों के बीच कुल – 14 लाख रुपये का अनुदान राशि का भुगतान किया गया।

उन्होंने कहा कि भुगतान पाने वाले लाभुकों में जाले प्रखण्ड के 10 लाभुक, सिंहवाड़ा प्रखण्ड के 03 लाभुक, सदर प्रखण्ड के 03 लाभुक, बहादरपुर प्रखण्ड के 02 लाभुक, घनश्यामपुर प्रखण्ड के 02 लाभुक, केवटी प्रखण्ड के 02 लाभुक, कुशेश्वरस्थान प्रखण्ड के 02, लाभुक, हनुमाननगर प्रखण्ड के 01 लाभुक एवं हायाघाट प्रखण्ड के 01 लाभुक शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अनुदान लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन उप श्रमायुक्त कार्यालय, दरभंगा में या संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में या प्रखण्ड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पास जमा करा सकते हैं।