विवादित भू-खण्ड पर दोनों सम्प्रदाय के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश रहेगा वर्जित।

दरभंगा, 17 जनवरी :- अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश पत्रक जारी करते हुए बताया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनीगाछी द्वारा निर्गत पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि  मनीगाछी प्रखण्ड अन्तर्गत जतुका पैकटोल पंचायत के वार्ड नम्बर 07 के विधिपुर ग्राम के एक भू-खण्ड को लेकर स्थानीय दो सम्प्रदाय के लोगों के बीच विवाद उत्पन्न होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसे नियंत्रित करने हेतु उक्त विवादित भू-खण्ड पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाना आवश्यक प्रतीत होता है।
उक्त के आलोक में अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर दरभंगा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त विवादित भू-खण्ड के आस-पास 500 मीटर की परिधि में *दिनांक 15 जनवरी 2022 से अगले आदेश तक* निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत विवादित भू-खण्ड के 500 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छूरा, अन्य घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
वहीं उक्त विवादित भू-खण्ड पर दोनों सम्प्रदाय के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। विवादित भू-खण्ड के आसपास लोगों का भीड़ नहीं लगेगा। कोई भी व्यक्ति उक्त विवादित भू-खण्ड के आसपास अस्त्र, शस्त्र अथवा घातक हथियार लेकर नहीं घूमेंगे।
यह आदेश सरकारी पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो उक्त स्थल/कार्य में प्रतिनियुक्त हैं एवं सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारी के मामले में शिथिल रहेगा।