प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:30 बजे पूर्वाह्न से एवं द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह्न से।

एसडीओ, सदर ने सदर अनुमण्डल क्षेत्र के सभी 48 परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में दं.प्र.सं की धारा-144 के तहत लगाया निषेधाज्ञा।

#MNN@24X7 दरभंगा, 15 फरवरी जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर विकास कुमार द्वारा बताया गया कि बिहार मैट्रिक वार्षिक (माध्यमिक) परीक्षा, 23 फरवरी 2023 तक दो पाली में यथा – प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:30 बजे पूर्वाह्न से 12.15/12:45 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह्न से 04:45/ 05:15 बजे अपराह्न तक सदर अनुमण्डल क्षेत्र स्थित 48 परीक्षा केन्द्र यथा- 01. बी.के.डी राजकीय बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल) दरभंगा, 02. सी.एम साइंस कॉलेज, दरभंगा 03. सी.एम कॉलेज, दरभंगा 04. मिल्लत कॉलेज, दरभंगा 05. एम.के कॉलेज, दरभंगा 06. एल.सी.एस कॉलेज, दरभंगा 07. के.एस कॉलेज, दरभंगा 08. एम.एल एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा, 09. एम.एल.एस.एम कॉलेज, दरभंगा 10. एम.ए.आर.एम उच्च विद्यालय, लालबाग, दरभंगा 11. महात्मा गांधी कॉलेज, दरभंगा 12. मारवाड़ी उच्च विद्यालय, दरभंगा 13. आर.एन.एम बालिका उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा 14. मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा 15. देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा 16. ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मीसागर, दरभंगा 17. शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा 18. एंजल उच्च विद्यालय, दरभंगा 19. सुन्दरपुर उच्च विद्यालय, बेला, दरभंगा 20. एम.के.पी विद्यापति उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा 21. सल्फिया इंग्लिश स्कूल बेलवागंज, लहरियासराय, दरभंगा 22. राज उच्च विद्यालय दरभंगा, 23. एच.बी. सोगरा हसन मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा, 24. पूर्वांचल उच्च विद्यालय राय साहब पोखर, लहेरियासराय दरभंगा 25. सर्वोदय उच्च विद्यालय, गंगासागर दरभंगा, 26. आर.बी जालान कॉलेज दरभंगा, 27. कर्पूरी ठाकुर उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा 28. संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, रामबाग, दरभंगा 29. एम.आर.एम कॉलेज, दरभंगा 30. रामाश्रय राय पब्लिक स्कूल, दरभंगा 31. मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय, कादिराबाद, दरभंगा 32. पब्लिक स्कूल लालबाग, दरभंगा 33. माउण्ट समर पब्लिक स्कूल, लहेरियासराय, दरभंगा, 34.एन.भी इंग्लिश स्कूल, लहेरियासराय, दरभंगा 35. नागेन्द्र झा महिला कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा 36.रोज पब्लिक स्कूल, लहेरियासराय, दरभंगा, 37. एम.एम.टी.एम कॉलेज, दरभंगा 38. डॉ. जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा 39. न्यू होरीजन पब्लिक स्कूल, अलफगंज, कादिराबाद, दरभंगा 40. उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, मथुरापुर, कबीचक, दरभंगा, 41. कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, अल्लपट्टी, दरभंगा 42. नोटेडम इंटरनेशनल स्कूल, भैरापट्टी, गंज दरभंगा 43. सी.एम. विधि कॉलेज, दरभंगा 44. इकरा एकेडमी बी.बी पाकर, दरभंगा 45. होली मिशन पब्लिक स्कूल, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा 46. ब्रिलिएण्ड एकेडमी, रानीपुर, दरभंगा 47. हैरो इंग्लिश स्कूल, कटहलबाड़ी दरभंगा तथा 48. परीक्षा भवन क्षेत्रीय कार्यालय जिला स्कूल परिसर दरभंगा में आयोजित की गई है।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त, सफलतापूर्वक संचालन कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के आलोक में उन्होंने उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 गज की परिधि में परीक्षा तिथि को निषेधाज्ञा लगाया है।

उन्होंने कहा कि उक्त आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

उन्होंने कहा कि यह आदेश 23 फरवरी 2024 तक प्रातः 7:00 बजे से परीक्षा समाप्ति तक निम्नांकित शर्तों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, ब्लूटूथ,वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी,पेजर, सेल्युलर फोन,ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी,शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।