जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में प्रखण्डवार तिथि निर्धारित करते हुए लगाया जाएगा विशेष ऋण शिविर।

#MNN@24X7 दरभंगा, 01 नवम्बर 2022 :- सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण-सह-सचिव, जिला स्तरीय चयन समिति, दरभंगा मो. रिजवान अहमद द्वारा सूचना निर्गत करते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अन्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए दरभंगा जिला के चयनित आवदेकों की प्रखण्डवार सूची जिला के वेबसाइट darbhanga.nic.in  एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के सूचना पट्ट पर उपलब्ध है।
 
उन्होंने कहा कि चयनित सभी आवेदकों को 07 नवम्बर 2022 से 14 नवम्बर 2022 तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, दरभंगा में प्रखण्डवार निर्धारित विशेष ऋण शिविर में अपने गारन्टर एवं दो स्थानीय गवाह के साथ कार्यालय अवधि में एकरारनामा संबंधी कागजी कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
 
उन्होंने कहा कि दरभंगा सदर प्रखण्ड के लिए 07 नवम्बर को विशेष ऋण शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं अलीनगर, बहादुरपुर, बहेड़ी एवं बेनीपुर के लिए 08 नवम्बर को, बिरौल, गौड़ाबौराम, घनश्यामपुर एवं हनुमाननगर के लिए 09 नवम्बर को, हायाघाट, जाले एवं कुशेश्वरस्थान के लिए 10 नवम्बर को, केवटी, किरतपुर, कुशेश्वरस्थान पूर्वी एवं तारडीह के लिए 11 नवम्बर को, मनीगाछी एवं सिंहवाड़ा के लिए 12 नवम्बर को तथा छूटे हुए सभी चयनित आवेदकों के लिए 14 नवम्बर 2022 को विशेष ऋण शिविर का आयोजन किया गया है।
 
उन्होंने कहा कि यदि चयनित आवेदक द्वारा ससमय एकरारनामा नहीं किया जाता है, तो उनका चयन रद्द भी हो सकता है।
 
उन्होंने कहा कि ऋण राशि हेतु गारन्टर के लिए शर्त निर्धारित किया गया है। जिसमें 01 लाख रूपये तक की ऋण हेतु ऋणधारक द्वारा स्वयं की गारन्टी के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की गारन्टी जिनके नाम या उनके माता/पिता के नाम रेन्ट रसीद/लगान है, देना आवश्यक होगा तथा गारन्टी बॉंण्ड निष्पादित कराते समय उसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी समर्पित करना होगा।
 
उन्होंने कहा कि 01 लाख से ऊपर तथा 05 लाख रूपये तक की ऋण राशि हेतु ऋणधारक द्वारा स्वयं की गारन्टी के लिए सरकारी कर्मी/अर्द्ध सरकारी कर्मी/बैंक कर्मी/स्वायत निकाय के कर्मी/आंगनबाड़ी कर्मी/पंजीकृत मदरसों के शिक्षक/नियोजित शिक्षक (जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष शेष हों), पंजीकृत वक्फ के मोतवल्ली, आयकर दाता की व्यक्तिगत गारन्टी तथा ऋण राशि के समतुल्य अचल सम्पत्ति का बन्धेज के साथ गारंटी बॉंण्ड निष्पादित कराना होगा।
 
उन्होंने कहा कि कागजी कार्रवाई हेतु आवेदन अपने साथ बैंक पासबुक की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, जो आधार से लिंक हो, (सहकारी एवं ग्रामीण बैंक को छोड़कर), 20 अदद चेक उत्तर दिनांकित(Post dated), जो आधार से लिंक हो, आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ-साथ मूल प्रति भी साथ रखेंगे, निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ स्वअभिप्रमाणित प्रति, आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ स्वअभिप्रमाणित प्रति तथा आवेदक का 03 रगींन पासपोट साईज फोटो अपने साथ लाना अनिवार्य होगा।
 
वहीं गारन्टर के लिए निम्नांकित वांछित कागजात समर्पित करना होगा :- *एक लाख रूपये तक के ऋण हेतु गारन्टर के वांछित कागजात की विवरणी निम्न प्रकार है :-* गारन्टर के आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति (मूल प्रति भी साथ लाएंगे), गारन्टर का मकान का रेन्ट रसीद या जमीन के मालगुजारी अद्यतन मूल रसीद (मूल प्रति भी साथ लाएंगे) तथा गारन्टर का 02 रगींन पासपोर्ट साईज फोटो
  
इसके साथ ही एक लाख रूपये से अधिक ऋण हेतु गारन्टर के वांछित कागजात की विवरणी निम्न प्रकार है –

गारन्टर का ऑफिस आई0डी0 एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (मूल प्रति भी साथ लाएंगे), गारन्टर का अद्यतन वेतन विवरणी मूल तथा जिसमें सेवानिवृत की तिथि अंकित हो, गारन्टर का सेवा पुस्तिका की अभिप्रमाणित छायाप्रति, गारन्टर का 02 रगींन पासपोट साईज फोटो, आयकर दाता की व्यक्तिगत गारंटी हेतु आवश्यक कागजात यथा – पेन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं 02 साल का आई.टी.आर. अद्यतन स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, जिसमें आई.टी.आर. शून्य न हो के साथ-साथ मूल प्रति भी साथ लाएंगे।
 
उन्होंने कहा कि स्थानीय गवाह के लिए स्थानीय गवाह का 02-02 रगींन पासपोर्ट साईज फोटो तथा आधार कार्ड की मूल प्रति के साथ-साथ स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य होगा।