दरभंगा, 08 अगस्त 2022 :- जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकक्ष में राजस्व विभाग से संबंधित कार्य यथा – दाखिल खारिज वाद का निष्पादन, परिमार्जन, डाटा अद्यतीकरण,सैरात बंदोबस्ती व सर जमीनी सेवा का अंचलवार समीक्षा की गयी।

दाखिल-खारिज वाद निष्पादन की समीक्षा में पाया गया कि वाद निष्पादन हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि 63 दिन से अधिक के लंबित मामलें में दरभंगा सदर, जाले, बेनीपुर, सिंहवाड़ा अंचल में प्रगति धीमी है। राजस्व विभाग, बिहार द्वारा दाखिल-खारिज वाद   निष्पादन हेतु अधिकतम 63 दिनों की समय सीमा निर्धारित है। समय सीमा पार होने पर लंबित वाद के लिए संबंधित के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अपने न्यायालय में स्वतः संज्ञान लेकर प्रतिदिन 250 रूपये का दण्ड/जुर्माना अधिरोपित कर सकते हैं।
 
जिलाधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दरभंगा सदर/बेनीपुर/बिरौल को वैसे लंबित मामलें, जो 63 दिन की अवधि को पार कर चुके है, में स्वतः संज्ञान लेकर विलम्बित दिवस के लिए निर्धारित जुर्माना राशि अधिरोपित करने का निर्देश दिया है।
 
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शहरी क्षेत्र के फ्लैट का भी म्यूटेशन किया जाना है, इसमें निर्मित भवन का क्षेत्रफल एवं जिस भूमि में निर्माण कार्य हुआ है, उसके क्षेत्रफल के समानुपाति एक फ्लैट के लिए भूमि का म्यूटेशन किया जाना है। उन्होंने अपर समाहर्त्ता राजेश झा ‘‘राजा’’ को इसे सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया।
 
राजस्व विभाग के निर्देश पर जिले के सभी भूखण्ड का ऑनलाईन अभिलेख की प्रविष्टि की जा चुकी है। यदि किसी भू-स्वामी को लगता है, कि ऑनलाइन प्रविष्टि में त्रुटि हैं, तो राजस्व विभाग के वेबसाइट पर जाकर परिमार्जन में वह अभिलेख सुधार हेतु अपना आवेदन दे सकते हैं।
 
समीक्षा क्रम में पाया गया कि जाले, दरभंगा सदर एवं कुशेश्वरस्थान अंचल में परिमार्जन पोर्टल पर सुधार हेतु दिये गये आवेदन के आलोक में निष्पादन की स्थिति धीमी है। तीनों अंचलाधिकारी से कारणपृच्छा करने का निर्देश अपर समाहर्त्ता को दिया गया।
 
जिलाधिकारी ने कहा कि जीविका के सभी ग्राम संगठन को ऑनलाईन लगन रसीद कटवाने का प्रशिक्षण दिलवाकर उन्हें भी ऑलनाईन रसीद काटने के लिए तैयार कर दिया जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के भू-स्वामी आसानी से ऑनलाईन लगान रसीद कटा सकेंगे और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही परिमार्जन हेतु भू-स्वामी जीविका के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।
 
डाटा अद्यतीकरण की समीक्षा में भी सभी अंचलों को शत-प्रतिशत  डाटा अद्यतीकरण कर लेने का निर्देश दिया गया।
    
सरजमिनी सेवा की समीक्षा में अधिकतर अंचलाधिकारी ने बताया कि उनके यहाँ आवेदन लंबित नहीं है।
 
जल-जीवन-हरियाली के अंतर्गत जलस्रोत स्थलों के अतिक्रमण वाद में बहादुरपुर, केवटी एवं सिंहवाड़ा में ज्यादा मामलें लंबित पाये गये। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी को अतिशीघ्र उन स्थलों पर से अतिक्रमण हटवाने का निर्देश दिया।
 
बैठक में बिहार लोक सेवा अधिकार के तहत आर.टी.पी.एस. काउन्टर से दी जाने वाली सेवा की भी समीक्षा की गयी। दरभंगा, जाले, बेनीपुर एवं कुशेश्वरस्थान पूर्वी में जाति/आय/आवासीय प्रमाण-पत्र के आवेदन अधिक संख्या में लंबित पाए गए।    संबंधित राजस्व पदाधिकारी को चेतावनी देते हुए आवेदनों का निष्पादन निर्धारित अवधि के अन्तर्गत करने का निर्देश दिया गया।
 
बैठक में उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी आलोक राज, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर राकेश रंजन, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल/बेनीपुर मो. यूनुस अंसारी जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, आई.टी. प्रबंधक संजय सहनी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।