*निकलेगा बॉडी वारंट, होगी कुर्की-जप्ती*
दरभंगा, 26 मार्च 2022 :- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या इन्दिरा आवास योजना की राशि लेकर आवास नहीं निर्माण करवाने वाले लाभुकों के लिए बुरी खबर है। जिला प्रशासन अब उनके खिलाफ बड़ी वारंट निकलवाने एवं कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने जा रही है।
दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेदकर सभागार में जिलाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), इन्दिरा आवास योजना एवं आवास प्लस योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को आदेश जारी किया है कि वैसे लाभार्थी, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं इन्दिरा आवास योजना की राशि लेकर आवास नहीं बनवाया है, उनके खिलाफ तुरंत नीलामपत्र वाद दायर किया जाए और निर्धारित अवधि के बीत जाने पर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बॉडी वारंट निकलवा कर उनकी गिरफ्तारी करवायी जाए, यदि वे फरार पाये जाते हैं, तो उनके घर की कुर्की-जप्ती की कार्रवाई की जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिकतर प्रखण्डों में 01 हजार से 1,500 लाभुकों ने प्रथम किश्त की राशि प्राप्त कर आवास निर्माण कार्य शुरू ही नहीं करवाया। कई लाभुकों ने द्वितीय किस्त लेने के बाद आवास को आगे बनवाना छोड़ दिया।
इसके लिए आवास सहायक एवं संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को जबावदेह माना गया है। उन्हें वैसे लाभुकों के घर दल-बल के साथ भ्रमण कर आवास निर्माण करवाने की चेतावनी देने एवं साथ ही नीलाम पत्रवाद भी दायर करने को कहा गया है।
यदि लाभुक द्वारा आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कर लिया जाता है, तो प्लिंथ लेवल तक निर्माण पूरा होते ही तो उसे फौरन दुसरी किश्त की राशि उपलब्ध करा देने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी आवास सहायकों को नियमित रूप से उन लाभुकों के यहाँ भ्रमण कर निर्माण कार्य का अवलोकन करते रहने का निर्देश दिया गया है।
इन्दिरा आवास योजना की समीक्षा में भी निर्देश दिया गया कि जिन लाभुकों ने 2011 से 2016 के बीच राशि लेकर आवास निर्माणा नहीं करवाया, उनके विरूद्ध भी नीलाम पत्रवाद, गिरफ्तारी एवं कुर्की-जप्ती की कार्रवाई की जाए।
आवास प्लस योजना की समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने बताया कि दरभंगा जिला को 17 हजार 223 आवास निर्माण करवाने का लक्ष्य दिया गया है, जिनमें से 16 हजार 130 की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। 15 हजार 243 लाभुकों को राशि प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है, जिनमें से 13 हजार 358 का एफ.टी.ओ. हो गया है एवं उनमें से 11 हजार 847 के खाते में राशि भी चली गयी है।
जिलाधिकारी ने कहा कि आवास प्लस योजना के अंतर्गत जिन लाभुकों ने प्रथम किस्त की राशि प्राप्त कर ली है, व्हेयर वास निर्माण कार्य प्रारंभ कर लें तथा उन्हें अप्रैल माह के अन्त तक द्वितीय किश्त की राशि मिल जाए यह संबंधित आवास सहायक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
जून माह के अन्त तक 90 दिनों के अंदर जिस प्रखण्ड का 80 प्रतिशत् लाभुकों द्वारा आवास पूर्ण कर लिया जाएगा, वहाँ के आवास सहायकों एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को जिला एवं राज्य स्तर से विशेष प्रशस्ति पत्र दिलवाया जाएगा। साथ ही आवास सहायक को निर्धारित 600 रूपये का प्रोत्साहन राशि भी मिलेगा।
उप विकास आयुक्त ने बताया कि जिन लाभुकों को आवास प्लस योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की गयी है, उन्हें मनरेगा से भी जोड़ दिया गया है इस प्रकार उन्हें अपने घर निर्माण कार्य में स्वंय के मजदूरी की राशि भी मनरेगा से मिल रही है।
जिलाधिकारी ने उन परिवारों के अधिक से अधिक सदस्यों को मनरेगा से जोड़ने का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक समाहर्त्ता अभिषेक पलासिया, निदेशक, डी.आर.डी.ए. गणेश प्रसाद, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं आवास सहायक उपस्थित थे।