दरभंगा, 13 सितम्बर 2022 :- मुख्य सचिव, बिहार श्री आमिर सुबाहनी की अध्यक्षता में राज्य सरकार के कर्मियों के लंबित सेवा व सेवान्त लाभ का ससमय निष्पादन एवं सेवान्त लाभों को सेवानिवृत्ति की तिथि को ही प्रदान करने हेतु उच्च स्तरीय बैठक की गयी।
 
बैठक में बिहार सरकार के सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के साथ सभी जिलाधिकारी ऑनलाईन उपस्थित थे।
 
बैठक में प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग बी. राजेन्द्र ने बताया कि लीलावती मिश्रा बनाम राज्य सरकार वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में वर्ष 2011 में लिटिगेशन पॉलिशी बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर मुख्य सचिव एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी की अध्यक्षता में लिटिगेशन बोर्ड गठित है, जहाँ सेवा लाभ से संबंधित लंबित एवं देय मामले की सुनवाई प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को किया जाना है।
 
उन्होंने कहा कि विहित प्रावधान के अनुसार सेवा से संबंधित लंबित लाभ के लिए सरकारी कर्मी को सबसे पहले लिटिगेशन बोर्ड में ही अपने मामले को रखना है, वहाँ से मामले का निष्पादन न होने की स्थिति में ही माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर करना है।
 
बताया गया कि नियुक्ति, वेतन, ए.सी.पी., सेवान्त लाभ से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई अनुमण्डल एवं जिला स्तरीय लिटिगेशन बोर्ड में किया जाना है।
  
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अपर मिशन निर्देशक डॉ. प्रतिमा एस वर्मा ने बताया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत भी सरकारी सेवकों के सेवान्त लाभ एवं लंबित लाभ एवं लंबित देय लाभ की सुनवाई की जाती है और जिसमें 60 दिनों से अधिक अवधि व कम अवधि के लंबित मामलों की सूची उपलब्ध है।
 
मुख्य सचिव द्वारा विभिन्न विभागों में सेवा लाभ से संबंधित लंबित मामलों की सूची से अवगत कराते हुए, इन मामलों को विभागीय स्तर पर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिला स्तर पर लंबित मामलों से अवगत कराते हुए उन्हें जिला स्तर पर निष्पादित करने का निर्देश दिया।
    
मुख्य सचिव ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सेवा से संबंधित 60 दिनों से अधिक एवं कम वाले दोनों तरह के लंबित मामलों का निष्पादन शीघ्र कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिला एवं अनुमण्डल स्तर पर प्रत्येक माह लिटिगेशन बोर्ड की बैठक की जाए तथा सेवा लाभ से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई कर जल्द से जल्द निष्पादित किया जाए।
 
दरभंगा एन.आई.सी. से जिलाधिकारी राजीव रौशन, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर राकेश रंजन एवं विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय उपस्थित थे।
 
उक्त बैठक के उपरान्त जिलाधिकारी ने अपर समाहर्त्ता को जिला स्तर पर सेवान्त लाभ के लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करवाने के निर्देश दिए। साथ ही मार्च, 2023 तक सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के सभी प्रकार के देय सेवांत लाभ सेवानिवृति की तिथि को ही प्रदान करने हेतु तैयारी करने का निर्देश दिया।