दरभंगा, 13 अप्रैल 2022 :- भारतीय समाचार पत्र के पंजीयक,नई दिल्ली ने जिलाधिकारी, दरभंगा को पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि दरभंगा जिले के अनेक समाचार पत्र/पत्रिकाओं के प्रोपराइटर द्वारा विगत कई वर्षों से प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 की धारा – 19डी के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरणी भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक,नई दिल्ली के कार्यालय में जमा नहीं कराया है।
  उन्होंने सूचित किया है कि विगत 05 वर्षों के दौरान अनेक प्रकाशकों ने अपनी वार्षिक विवरणी अभी तक जमा नहीं किया है। वैसे प्रकाशकों को 31 मई 2022 तक निर्धारित प्रारूप में अपनी पूर्व वार्षिक विवरणी जमा कराने का अल्टीमेटम दिया गया है।
   साथ ही जिला दण्डाधिकारी से अनुरोध किया गया है कि यदि दी गई सूची में से किसी समाचार पत्र/पत्रिका का प्रकाशन नहीं हो रहा है, तो भारतीय समाचार पत्र के पंजीयक,नई दिल्ली को सूचित किया जाए, ताकि प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 की धारा – 8 के तहत उनका पंजीयन रद्द किया जा सके।