दरभंगा, 06 अप्रैल 2022 :-  जिलाधिकारी दरभंगा के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी राजीव रौशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक आकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में राम नवमी के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखने एवं भूमि विवाद व मधनिषेध की समीक्षा बैठक संबंधित पदाधिकारियों के साथ की गयी।
       बैठक को संबोधित करते हुए जिला दंडाधिकारी ने कहा कि 10 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार है और इस अवसर पर खासकर शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में जुलूस निकालते हैं, जुलूस के साथ साथ झांकी भी निकाली जाती है।
          उन्होंने संबंधित थाना प्रभारियों को जुलूस कमिटी से झांकी का विषय वस्तु ले लेने तथा उस पर निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि आपसी रंजिश खासकर भूमि विवाद को लेकर विरोधी से आप से दुश्मनी निकालने के लिए भी भीड़ के अवसर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के भूमि विवाद के गंभीर मामले की आसूचना संकलित कर लेंगे।
          उन्होंने कहा कि पूर्व की घटनाओं के अभियुक्तों पर बाउंड डॉन की कार्रवाई कर ली जाए।
उन्होंने अंचलाधिकारियों को चैती छठ के घाट की साफ-सफाई करवा देने तथा खतरनाक घाट पर प्रतिबंध लगा देने एवं इस अवसर पर नदी, पोखर में तैरने पर रोक लगाने का निर्देश दिया।
        रामनवमी जुलूस को लेकर अनुज्ञप्ति देते समय डीजे एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग निर्धारित मापदंड के अनुसार करने के शर्त के साथ पूर्व से स्थापित रूट के लिए अनुज्ञप्ति देने का निर्देश सभी थानाध्यक्ष को दिया गया।
         उन्होंने कहा कि जुलूस के रूट में पड़ने वाले बिजली के पोल के समीप लटके हुए तारों को दुरुस्त करवा लिया जाए। साथ ही रूट में पर्याप्त संख्या में पानी टैंकर की व्यवस्था रखने का निर्देश दिया गया।
       सभी जुलूस की वीडियोग्राफी कराने एवं रिकॉर्डिंग रखने का निर्देश सभी थाना को दिया गया।
      उन्होंने कहा कि जाति, धर्म व संप्रदाय के आधार पर किसी की भावना को आहत न हो इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। सभी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को शांति समिति की बैठक कर लेने का निर्देश दिया।
      उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखने को कहा। जिला जन संपर्क पदाधिकारी को मीडिया के साथ समन्वय स्थापित कर अफवाह पर नजर रखने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि यदि किसी मीडिया प्रतिनिधि को भी किसी प्रकार की सोशल मीडिया पर अफवाह की सूचना मिलती है तो अविलंब जिला प्रशासन को अवगत करावें। ताकि ससमय संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।
     वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने सभी थाना अध्यक्षों को एलर्ट रहने का निर्देश दिया। साथ ही डीजे व लाउडस्पीकर संचालकों से संपर्क कर उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा 75 डेसिबल का पालन करने हेतु निर्देशित करने का निर्देश दिया।
       मधनिषेध की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 5 अप्रैल 2022 से मद्यनिषेध का संशोधित अधिनियम लागू हो गया है, इसे सभी संबंधित पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अच्छी तरह से पढ़ लें।
बिहार में शराबबंदी कानून लागू है सभी थानों अपने मुख्य मार्ग एवं चौक चौराहों पर ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से जांच करते रहें।
       उत्पाद अधीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि ट्रैक्टर एवं ड्रोन के माध्यम से नदी एवं निर्जन क्षेत्र में निगरानी की जा रही है।
       सरकारी सहायक अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च महीने में शराबबंदी के 14 मामलों का निपटारा किया गया है, जो बिहार में सबसे ज्यादा है।   नए नियमावली के अनुसार अब जप्त शराब को 30 दिनों के अंदर विनष्टीकरण होगा।
       जिलाधिकारी ने कहा कि मकान एवं जमीन को राज्यसात करने हेतु मकान या उस कमरे को शील कर दिया जाता है। तथा जमीन को राज्यसात करने के लिए अंचलाधिकारी को रिसीवर बनाया जाता है, उन्होंने 15 अप्रैल तक शराबबंदी के सभी पुराने मामलों का निष्पादन कर देने का निर्देश दिया।
         वरीय पुलिस अधीक्षक ने बेहड़ा सहित उन सभी थानों को जहां अधिक मात्रा में शराब जप्ती हुई है,उसे अगले 15 दिनों में विनष्टीकरण करने का निर्देश दिए हैं।
       जिलाधिकारी ने रामनवमी के अवसर पर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सक्रिय रहने एवं जुलूस रूट में चिकित्सा दल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिए। उन्होंने इस अवसर पर लाइसेंसी हथियार लेकर चलने पर रोक लगाने को कहा है।
         बैठक में सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष से  उनके क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया।
जिला अग्निशमन पदाधिकारी को रेडीमोड में रहने का निर्देश दिया।
       भूमि विवाद के मामले में जल्द से जल्द सीमांकन कराकर निष्पादित कराने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि यदि एक पक्ष का सीमांकन से संतुष्ट नहीं होता है तो वह अपील डीसीएलआर के कोर्ट में जा सकता है और तब सरकारी अमीन के साथ अपनी अमीन रख कर मामले का निष्पादन करवा सकता है। यदि इसके बाद भी एक पक्षकार सीमांकन को नहीं मानता है। तो, उसके विरूद्ध सीआरपीसी की धारा-144 के तहत कार्रवाई की जाए।
      गौशाला की जमीन पर सीआरपीसी की धारा 107 व 144 के उल्लंघन के मामले की जानकारी होने पर उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कृष्ण नंदन कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।