#MNN@24X7 दरभंगा, 13 दिसम्बर, श्रम अधिकार दिवस के अवसर पर दरभंगा प्रेक्षागृह,लहेरियासराय में एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन, उप श्रम आयुक्त दरभंगा व कोशी प्रमण्डल कविता कुमारी, सहायक श्रमायुक्त,दरभंगा सुधांशु कुमार, संयुक्त निदेशक,जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, श्रम अधीक्षक दरभंगा,राकेश रंजन,जिला कल्याण पदाधिकारी, डीपीएम, समेकित बाल सेवाएं डॉ रश्मि वर्मा, केंद्र प्रशाशक, वन स्टॉप सेंटर अजमातून निशा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बेनीपुर,सिंहवाड़ा,जाले एवं कुशेश्वरस्थान पूर्वी एवं कार्यालय कर्मी तथा यूनियन प्रतिनिधि व राज मिस्त्री
हरि किशोर राम के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया किया गया।
    
शिविर में उपस्थित अतिथियों का स्वागत श्रम अधीक्षक, दरभंगा राकेश रंजन द्वारा किया गया तथा अपने स्वागत भाषण में श्रम अधीक्षक द्वारा दरभंगा जिले के सभी प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों से आए हुए महिला एवं पुरुष श्रमिकों का स्वागत करते हुए यह अनुरोध किया गया कि आप लोगों को इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो विभिन्न श्रम अधिनियम तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है उस जानकारी का अपने पंचायत क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करें तथा अपने पंचायत से कम से कम एक सौ लोगों को अपने स्तर से योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करें ताकि इस एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य पूरा हो सके।
    
श्रम अधीक्षक ने बताया कि आज के एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण का उद्देश्य श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का दरभंगा जिले के सभी पंचायतों तक पहुंच सके।
    
साथ ही यह भी बताया गया कि बाल श्रम जो कि एक शिक्षित समाज का कलंक है उसे भी दूर करने का प्रयास सामूहिक रूप से किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि 14 वर्ष की उम्र के बच्चे बाहर नहीं जाए तथा इसका नामांकन शत प्रतिशत विद्यालय में होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का उम्र खेलने कूदने एवं स्कूल जाने के लिए होता है न की किसी ढाबा दुकान प्रतिष्ठान में कार्य करने के लिए।
  
श्रम अधीक्षक द्वारा दिनांक-01/10/2023 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर जो 69 अनुसूचित नियोजन तथा अन्य नियोजनाे में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के संबंध में जानकारी दी गई।
     
उन्होंने बताया कि सामान्य अनुसूचित नियोजन में अकुशल कामगार के लिए 395 रुपये प्रतिदिन प्रति 08 घंटे के लिए निर्धारित की गई है, जबकि अकुशल कामगार के लिए यह दर 411 रुपये है तथा कुशल कामगार के लिए 500 रुपये प्रतिदिन है, जबकि पर्यावेक्षकीय और लिपिकिय कार्य के लिए यह दर 11317 रुपये प्रतिमाह है। यदि इससे कम दर से किसी नियोजक के द्वारा कामगार को भुगतान किया जाता है, तो इसकी लिखित शिकायत जिला में श्रम अधीक्षक के पास तथा प्रखण्ड में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पास कर सकते हैं।
     
जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि बाल श्रम, जो एक सभ्य समाज के लिए अभिशाप है, हम सब सामूहिक प्रयास से इस कुप्रथा को दूर कर सकते हैं अन्यथा वह बच्चा जिंदगी भर अकुशल श्रमिक ही रह जाएगा।
     
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना पर फोकस करते हुए बताया कि वे मेहनतकश जो राज्य की जीडीपी में अहम योगदान देता है, यदि उसकी दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो उसे भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 02 लाख रुपये का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है।
     
उन्होंने कहा कि साथ ही वैसे श्रमिक जो निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं, उनको भी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभ दिया जाता है,यह राशि सरकार प्रदत्त नहीं है, बल्कि वह निर्माण श्रमिकों के द्वारा जो बड़े-बड़े प्रतिष्ठान बना रहे हैं उनकी उपकर मद में काटी गई राशि से भुगतान की जा रही है।
   
उन्होंने इस शिविर में उपस्थित सभी पंचायत से आए हुए श्रमिकों का आह्वान किया गया कि ऊंचे इमारत की नींव मजबूत तभी होगा जब ऊँची इमारत बनाने वाले श्रमिकों की नीव मजबूत होगी।
   
तत्पश्चात जिलाधिकारी महोदय के द्वारा योजनाओं के अन्तर्गत लाभुकों के बीच सांकेतिक चेक का वितरण किया गया।
 
कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक जन-संपर्क ने श्रम संसाधन विभाग एवं श्रम अधिकार दिवस के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
      
बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत कुंभी देवी को मृत्यु हिट अनुदान लाभ का सांकेतिक चेक, ज्योति कुमारी को मातृत्व लाभ, दिनेश महतो को भवन मरम्मति अनुदान योजना के तहत सांकेतिक चेक, पंकज कुमार को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना एवं आयुष्मान भारत, मो.अलाउद्दीन को विवाह सहायता, सुमित्रा देवी को भवन मरम्मति अनुदान योजना, राम कुमार यादव को पेंशन योजना, राजा कुमार को पितृत्व लाभ, सोनी देवी एवं सीमा देवी को विवाह सहायता, राम बाबू खतवे को नगद पुरस्कार, दिलीप यादव को मृत्यु हिट अनुदान लाभ, प्रमिला देवी को विवाह अनुदान सहायता, राजेंद्र राम को नगद पुरस्कार, पुनीता देवी को नगद पुरस्कार, मल्ला खत्वे को विवाह सहायता अनुदान योजना,मो.वकील को बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008, सुनीता देवी एवं श्रीमती सोनिया देवी को बिहार शताब्दी अनुदान योजना के तहत सांकेतिक चेक का वितरण किया गया।
    
शिविर में पंचायत से आए हुए श्रमिकों को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई ।
     
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बेनीपुर किशोर कुमार झा द्वारा बिहार शताब्दी और संगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 एवं बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 से संबंधित योजनाओं की जानकारी,आयुष्मान कार्ड एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की जानकारी दी गयी।
     
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सिंहवाड़ा लक्ष्मण कुमार झा द्वारा बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 एवं बंधुआ श्रमिक योजनाओं से संबंधित जानकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जाले मनीष कुमार द्वारा बिहार भवन एवं अन्य का निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निबंध नवीकरण एवं विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी,श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कुशेश्वरस्थान पूर्वी द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
   
उक्त अवसर पर आगंतुक सभी श्रमिकों का संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों द्वारा सर्वप्रथम निबंधन किया गया तथा उन्हें श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के पम्पलेट, फोल्डर के साथ दिया गया।
   
कार्यक्रम के दौरान सभी श्रमिकों को एक दिन का न्यूनतम मजदूरी तथा आने-जाने का किराया दिया गया।
      
कार्यक्रम के समापन के पश्चात आगंतुक श्रमिक बंधुओं में एक विशेष तरह का उत्साह देखा गया,वे लोग श्रम संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर काफी खुश थे।
 
श्रमिकों ने बताया कि यहाँ आकर हमें अपने श्रमिक अधिकारों की जानकारी प्राप्त हुई।
    
श्रमिक संघ के प्रतिनिधि इम्तियाज के द्वारा बताया गया कि श्रम संसाधन विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन कराया जाता है, जो काफी प्रशंसनीय है।