दरभंगा, 09 सितम्बर 2022 :- जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकक्ष में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने को लेकर संबंधित विभागों के साथ बैठक की गयी।
बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक, जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है, के निर्माण, बिक्री, परिगमन या भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है।
यदि कोई वस्तु उस प्लास्टिक में पैक कर निर्मित है तो उसे उस वस्तु का ही एक हिस्सा मना जाता है। जैसे सुधा का दूध उस वस्तु के भाग में वह प्लास्टिक भी शामिल माना जाता है, लेकिन थैले के रूप में प्रयोग किए जाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतया प्रतिबंधित है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यापारी या विक्रेता द्वारा अपने सामान बेचने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है तो उसके विरुद्ध जुर्माना का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरनाक है, और इसके प्रयोग को रोकने के
लिए लोगों को भी जागरूक करना आवश्यक है, ताकि वे सामान क्रय करने हेतु घर से जूट निर्मित झोला लेकर ही निकले। विभिन्न सामग्रियों को अलग-अलग कर झोले में रखने हेतु कागज का पैकेट का प्रयोग किया जा सकता है।
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी व जिला शिक्षा पदाधिकारी को क्रमशः आंगनबाड़ी केंद्र एवं विद्यालयों के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया गया।
पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की बैठक में भी इस तथ्य की जानकारी देने व उन्हें लोगों को जागरूक करने हेतु प्रेरित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं विभिन्न व्यवसायिक संघ के साथ बैठक कर उन्हें इस तथ्य से अवगत कराने व प्रतिबंध का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना डॉ. रश्मि वर्मा, वरीय उप समाहर्ता टोनी कुमारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कृष्ण नंदन कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।