अधिसूचना निर्गत की तिथि से विधिवत् रूप से लगा आदर्श आचार संहिता।
दरभंगा, 10 सितम्बर 2022 :- जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिलाधिकारी राजीव रौशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 को लेकर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया।
संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि दरभंगा जिला में कुल 11 नगर निकाय हैं, जिनमें प्रथम चरण में 04 नगर निकाय यथा – नगर परिषद्, बेनीपुर, नगर पंचायत, हायाघाट, नगर पंचायत, बहेड़ी एवं नगर पंचायत, कुशेश्वरस्थान पूर्वी तथा द्वितीय चरण में 03 नगर निकाय यथा – नगर निगम, दरभंगा, नगर पंचायत, सिंहवाड़ा एवं नगर पंचायत, भरवाड़ा में चुनाव कराया जाना है।
उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के लिए 10 सितम्बर 2022 से नाम निर्देशन की तिथि प्रारम्भ हो गयी है, जो 19 सितम्बर 2022 तक (अवकाश तिथि को छोड़कर) निर्धारित है।
वहीं 20 सितम्बर एवं 21 सितम्बर 2022 को संवीक्षा की तिथि निर्धारित है। 22 सितम्बर से 24 सितम्बर 2022 तक अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है तथा 25 सितम्बर 2022 को प्रतिक (सिम्बल) आवंटित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रथम चरण का मतदान 10 अक्टूबर 2022 को पूर्वाह्न 07ः00 बजे से अपराह्न 05ः00 बजे तक निर्धारित है एवं 12 अक्टूबर 2022 को मतगणना करायी जाएगी।
इसके साथ ही द्वितीय चरण के लिए 16 सितम्बर 2022 से नाम निर्देशन की तिथि प्रारम्भ है, जो 24 सितम्बर 2022 तक (अवकाश को छोड़कर) निर्धारित है।
वही 25 सितम्बर एवं 26 सितम्बर 2022 को संवीक्षा की तिथि निर्धारित है। 27 सितम्बर से 29 सितम्बर 2022 तक अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है तथा 30 सितम्बर 2022 को प्रतिक (सिम्बल) आवंटित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण का मतदान 20 अक्टूबर 2022 को पूर्वाह्न 07ः00 बजे से अपराह्न 05ः00 बजे तक निर्धारित है एवं 22 अक्टूबर 2022 को मतगणना करायी जाएगी।
उन्होंने कहा कि नगर निगम, दरभंगा के 48 वार्डों के लिए 266 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं, जहाँ 02 लाख 39 हजार 191 मतदाता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, जिनमें 01 लाख 25 हजार 640 पुरूष मतदाता, 01 लाख 13 हजार 545 महिला मतदाता एवं 06 अन्य मतदाता शामिल हैं।
नगर परिषद्, बेनीपुर के 29 वार्डों के लिए 69 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं, जहाँ 55 हजार 641 मतदाता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, जिनमें 29 हजार 406 पुरूष मतदाता, 26 हजार 235 महिला मतदाता शामिल हैं।
नगर पंचायत, बहेड़ी के 15 वार्डों के लिए 23 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं, जहाँ 15 हजार 468 मतदाता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, जिनमें 08 हजार 107 पुरूष मतदाता, 07 हजार 361 महिला मतदाता शामिल हैं।
नगर पंचायत, हायाघाट के 17 वार्डों के लिए 24 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं, जहाँ 16 हजार 141 मतदाता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, जिनमें 08 हजार 494 पुरूष मतदाता, 07 हजार 647 महिला मतदाता शामिल हैं।
नगर पंचायत, कुशेश्वरस्थान पूर्वी के 13 वार्डों के लिए 17 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं, जहाँ 12 हजार 120 मतदाता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, जिनमें 06 हजार 244 पुरूष मतदाता, 05 हजार 876 महिला मतदाता शामिल हैं।
नगर पंचायत, सिंहवाड़ा के 10 वार्डों के लिए 17 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं, जहाँ 10 हजार 964 मतदाता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, जिनमें 05 हजार 842 पुरूष मतदाता, 05 हजार 122 महिला मतदाता शामिल हैं।
नगर पंचायत, भरवाड़ा के 10 वार्डों के लिए 15 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं, जहाँ 09 हजार 849 मतदाता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, जिनमें 05 हजार 262 पुरूष मतदाता, 04 हजार 587 महिला मतदाता शामिल हैं।
इसी प्रकार 01 लाख 88 हजार 995 पुरूष मतदाता, 01 लाख 70 हजार 373 महिला मतदाता एवं 06 अन्य मतदाता कुल – 03 लाख 59 हजार 374 मतदाता के लिए 431 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं।
उन्होंने कहा कि नगर निगम, दरभंगा का मुख्य पार्षद तथा उप मुख्य पार्षद का पद अनारक्षित महिला है। इसी प्रकार नगर परिषद् बेनीपुर का मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का पद भी पिछड़ा वर्ग अन्य है।
नगर पंचायत, बहेड़ी का मुख्य पार्षद का पद पिछड़ा वर्ग अन्य एवं उप मुख्य पार्षद का पद अनारक्षित महिला है। नगर पंचायत, हायाघाट का मुख्य पार्षद का पद पिछड़ा वर्ग महिला एवं उप मुख्य पार्षद का पद पिछड़ा वर्ग अन्य है।
नगर पंचायत, कुशेश्वरस्थान पूर्वी का मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का पद भी अनूसूचित जाति अन्य है। नगर पंचायत, सिंहवाड़ा का मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद दोनों पद अनारक्षित अन्य के लिए तथा नगर पंचायत भरवाड़ा का भी दोनों पद अनारक्षित अन्य के लिए है।
उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी के लिए व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है, जिसमें नगर पंचायत के वार्ड पार्षद के चुनाव के लिए 20 हजार रूपये, नगर परिषद् के वार्ड पार्षद के लिए 40 हजार रूपये, नगर निगम के 04 हजार से 10 हजार तक आबादी वाले वार्ड पार्षद के लिए 60 हजार रूपये तथा 10,001 से अधिक आबादी के वार्ड पार्षद के लिए 80 हजार रूपये अधिकतम तथा मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के मामले में नगर निकाय हेतु वार्डवार निर्धारित राशि, उस निकाय के कुल वार्डों की संख्या के गुणक की आधी होगी।
उन्होंने संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि नगर निकाय के लिए निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति की गयी है।
नगर निगम, दरभंगा के लिए अमृषा बैंस, उप विकास आयुक्त को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है।
वहीं नगर परिषद्, बेनीपुर के लिए शम्भू नाथ झा, अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर को, नगर पंचायत, बहेड़ी के लिए मनोज कुमार पवन, अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपुर को, नगर पंचायत, हायाघाट के लिए गणेश कुमार, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को, नगर पंचायत, कुशेश्वरस्थान पूर्वी के लिए संजीव कुमार कापर, अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल को, नगर पंचायत, सिंहवाड़ा के लिए राजेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी को तथा नगर पंचायत, भरवाड़ा के लिए नयना, अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर दरभंगा को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की अधिसूचना निर्गत की तिथि से विधिवत् रूप से परिणाम घोषणा तक सभी नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है।
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्त्ताओं का सामान्य आचारण होना चाहिए। वे ऐसे कोई कार्य नहीं करें, जिससे कि किसी के धर्म, सम्प्रदाय, जाति की भावना को ठेस पहुँचे।
बिहार सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का अक्षरशः अनुपालन करें, एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। कहा कि सभा, जुलूस, नुक्कड़ सभा, वाहन के संबंध में संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से पूर्वानुमति आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर के उपयोग की पूर्वानुमति संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी से सुरक्षा व बचाव हेतु सामाजिक दूरी, फेस मास्क एवं हैण्ड सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों के स्थानान्तरण पर रोक लगा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि नगर निकाय क्षेत्र में योजनाएँ यदि पूर्व से स्वीकृति है और योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है, उस पर रोक नहीं है, लेकिन नये सिरे से स्वीकृति अथवा स्वीकृति प्राप्त योजना का कार्य प्रारंभ पर रोक होगा।
केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं है। पूर्णतः या अंशतः केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएँ, जिनका क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहाहै, इन योजनाओं पर कोई पाबंदी नहीं है। राष्ट्रीय राज मार्ग एवं राज्य के मुख्य पथों पर कार्य कराने में कोई पाबंदी नहीं है।
उन्होंने कहा कि अर्न्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त योजनाएँ, आपात योजनाएँ, सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण का कार्य, विकास योजना से संबंधित निविदा का आमंत्रण तथा निस्तारण एवं केन्द्र सरकार की योजनाएँ पर रोक नहीं है।
उन्होंने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर नगर पंचायत/नगर परिषद्/नगर निकाय के वार्ड पार्षद, उप मुख्य मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद के अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार के लिए अधिकतम निम्नलिखित वाहन अनुमान्य है :-
नगर पंचायत के वार्ड पार्षद के लिए दो यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन, नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद के लिए चार यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा दो हल्का मोटर वाहन एवं नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के लिए चार यांत्रिक दोपहिया/ तिपहियाँ वाहन अथवा दो हल्का मोटर वाहन अनुमान्य होगा।
नगर परिषद् के वार्ड पार्षद के लिए दो यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन, नगर परिषद् के उप मुख्य पार्षद के लिए आठ यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा चार हल्का मोटर वाहन एवं नगर परिषद् के मुख्य पार्षद के लिए आठ यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा चार हल्का मोटर वाहन अनुमान्य होगा।
इसके साथ ही नगर निगम के वार्ड पार्षद के लिए दो यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन, नगर निगम के उप मुख्य पार्षद के लिए सोलह यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा आठ हल्का मोटर वाहन एवं नगर निगम के मुख्य पार्षद के लिए सोलह यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा आठ हल्का मोटर वाहन अनुमान्य होगा।
मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के भ्रमण के संबंध में उन्होंने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी का यह अधिकार है कि वह मतदान के दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण कर यह देखें कि मतदान की प्रक्रिया सही ढ़ंग से चल रही है, ताकि उसके समर्थकों/मतदान अभिकर्ताओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है।
उन्होंने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन में पदों एवं प्रत्याशियों की संख्या अत्यधिक रहने एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से वाहनों के परिचालन पर स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावकारी नियंत्रण रखने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित प्रकार से यांत्रिक वाहन का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी :-
नगर पंचायत के वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के लिए चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन/हल्का मोटर वाहन की अनुमान्य होगी। वहीं नगर परिषद् के वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के लिए चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया/ तिपहियाँ वाहन/हल्का मोटर वाहन की अनुमान्य होगी।
इसके साथ नगर निगम के वार्ड पार्षद के लिए चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन/हल्का मोटर मोटर, उप मुख्य पार्षद के लिए चालक सहित दो यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन/हल्का मोटर वाहन तथा मुख्य पार्षद के लिए चालक सहित दो यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन/हल्का मोटर वाहन की अनुमान्य होगी।
उक्त अवसर पर उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’, उप निदेश, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार के साथ-साथ विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रनिक मीडिया हाउस के मीडिया प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।