नो पार्किंग जोन में लगे वाहन को लगेगा जुर्माना।

#MNN@24X7 डीएम ने जारी किया आदेश।

दरभंगा, 23 सितम्बर 2022 :- जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति, दरभंगा ने कोर्ट कैम्प्स व समाहरणालय के समीप आये दिन सड़क दुर्घटना एवं जाम की समस्या को देखते हुए जनहित में आदेश जारी करते हुए कहा है कि निबंधन कार्यालय, समाहरणालय, कोर्ट केंपस से आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के कार्यालय तक की सड़क को नो पार्किंग जोन घोषित किया जाता है।
      
उन्होंने यह भी कहा है कि इस क्षेत्र में सड़क के दोनों और किसी भी प्रकार के वाहन का पार्किंग को अवैध माना जाएगा, तथा इस जोन में किसी प्रकार के  लगे हुए वाहन के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंड आरोपित किया जाएगा।
   
यह आदेश पत्र जारी होते ही प्रभावी हो गया है