#MNN@24X7 अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी करुणा निधि प्रसाद आर्य की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में डॉ ऋषि राज के विरुद्ध नन वेलेबल वारंट जारी किया है। डॉ अनामिका कुमारी ने 18 मार्च 2022 को विश्वविद्यालय थाना में एक आवेदन समर्पित कर पति सास और ससुर के विरुद्ध आरोप लगाया कि उसकी शादी 8 जुलाई 2019 को आपसी सहमति से हुई थी। शादी के बाद एक बीएमडब्ल्यू कार एवं अन्य सामान की मांग ससुराल पक्ष की ओर से की जाने लगी। दहेज की मांग पूरा नहीं होने पर पति, सास और ससुर ने मिलकर 18 मार्च 2022 की सुबह में जान मारने की नीयत से गर्दन में चादर लगाकर गला दबा देने की कोशिश की। इसको लेकर विश्वविद्यालय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।
इस मामले में पीड़िता डॉ अनामिका के ससुर डॉ सुशील कुमार पूर्वे, सास डॉ राजश्री पूर्वे को अग्रिम जमानत मिली। वहीं पति ऋषि राज को सशर्त दो माह के लिए अग्रिम जमानत मिली। जमानत में वर्णित शर्तों के अनुसार उभय पक्ष के बीच तीन दिन एसीजेएम अष्टम की अदालत में बैठकर मामले को सुलझाने की मध्यस्थता की गई जो विफल रही।
29 Sep 2022