विश्रामालय,कैफेटेरिया, फूड प्लाजा, शौचालय पार्किंग।
एटीएम व प्राथमिक चिकित्सा की रहेगी व्यवस्था।
चार मॉडल में विकसित की जाएगी मार्गीय सुविधा।
#MNN@24X7 दरभंगा, 21 अक्टूबर। पर्यटन विभाग, बिहार सरकार एवं बिहार राज्य परिवहन विकास निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय मार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य मार्गों पर गुजरने वाले यात्रियों के लिए मर्गीय सुविधा की व्यवस्था की जा रही है।
सड़क मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों के लिए चार प्रकार के मॉडल में सुविधा की व्यवस्था की जा रही है जिनमें प्रीमियम मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल, बेसिक मॉडल और मौजूदा मॉडल की मार्गीय सुविधा शामिल हैं।
मार्गीय सुविधा में सड़कों पर स्थित एक परिसर होगा जिसमें विश्राम क्षेत्र, वृद्ध व दिव्यांगजनों के प्रावधान सहित महिला- पुरुष शौचालय, आर ओ का पानी, फ़ूड प्लाजा, रेस्टुरेंट व कैफिटेरिया, स्मारिका, हस्तशिल्प की दुकानें प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, वाहन मरम्मत, वाहन धुलाई सुविधा, गाड़ियों के लिए पार्किंग, एटीएम व बैंक इत्यादि की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
प्रीमियम मॉडल की मार्गीय सुविधा प्रत्येक 50 किलोमीटर पर होगी। जिसके लिए न्यूनतम 1.5एकड़ यानी 65340 वर्ग फीट जमीन होगी। इसमें 15000 वर्ग फुट में निर्मित क्षेत्र होगा। अनिवार्य सेवाओं के लिए 10000 वर्ग फीट, अतिरिक्त सुविधा के लिए 5000 वर्ग फीट एवं अन्य सुविधा के लिए अतिरिक्त सुविधा के लिए 5000 वर्ग फीट जमीन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसके लिए विज्ञापन के माध्यम से संचालक का चयन किया जाएगा। वांछित जमीन संचालक के स्वामित्व की होनी चाहिए या उसके नाम पर 10 साल के पट्टे पर होनी चाहिए।
प्रीमियम मॉडल के मार्गीय सुविधा में विश्राम कक्ष, फूड प्लाजा,कैफेटेरिया व रेस्तरां की व्यवस्था रहेगी, जिसमें कम से कम 50 से 60 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था होगी, पीने के लिए आरओ का पानी रहेगा।
पुरुष व महिला के लिए 300- 300 वर्ग फीट में शौचालय सुविधा उपलब्ध होगी।
स्मारिका हस्तशिल्प इत्यादि की दुकानों की सुविधा 10000 वर्ग फिट जमीन में उपलब्ध रहेगी।
पक्का भूतल वाला पार्किंग स्थल 10000 वर्ग फीट का होगा।
अतिरिक्त सुविधा के लिए 5000 वर्ग फुट विकसित किया जाएगा, जिसमें मिनी जनरल स्टोर, हस्तशिल्प प्रदर्शन, वाहन मरम्मत की दुकान, कार धोने की सुविधा, एटीएम व बच्चों का खेल क्षेत्र रहेगा। यहाँ प्राथमिक उपचार की सुविधा स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार उपलब्ध रहेगी। पानी और बिजली की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।इसमें अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था भी रहेगी।
प्रत्येक 30 किलोमीटर पर स्टैंडर्ड मार्गीय सुविधा विकसित की जाएगी। इसके लिए संचालक के पास 1 एकड़ यानी 43560 वर्ग फीट जमीन उसके स्वामित्व में या उसके नाम पट्टे पर होनी चाहिए। इसमें भी वही सब सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जो प्रीमियम मॉडल के मार्गीय सुविधा में उपलब्ध रहेंगी, लेकिन उसका क्षेत्रफल थोड़ा थोड़ा कम होगा।
बेसिक मार्गीय सुविधा भी प्रत्येक 30 किलोमीटर पर उपलब्ध कराई जाएगी इसके लिए 2800 वर्ग फीट जमीन की आवश्यकता होगी। इसमें प्रीमियम मॉडल की सुविधाएं उससे कम क्षेत्रफल में उपलब्ध रहेंगी। फूड प्लाजा व रेस्तरां में 15 से 20 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था होगी। तथा 3500 वर्ग फीट जमीन में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी।
मौजूदा मार्गीय सुविधा के अंतर्गत राष्ट्र मार्गों,राजमार्गों व अन्य मार्गों पर पर मौजूद ढाबा, रेस्टोरेंट को ही विकसित व नवीकरण कर किया जाएगा और इसके लिए 0.5 एकड़ यानी 21780 फीट जमीन की संचालक के स्वामित्व में होना अपेक्षित है।
इन सुविधाओं के विकसित हो जाने पर सड़क मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत व राहत मिलेगी।
इसकी निगरानी व अनुश्रवण के लिए परियोजना समीक्षा समिति बनाई जाएगी जिसकी बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी। परियोजनाएं स्क्रीनिंग समिति आवेदक व संचालक की स्क्रीनिंग करेगी।