दरभंगा, 14 मई 2022 :- जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 15 मई 2022 (रविवार) को 12ः00 बजे मध्याह्न से 02 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थिति निर्धारित 18 परीक्षा केन्द्रों यथा :- एम.एल.एस.एम. कॉलेज, दरभंगा, प्लस 2 एम.ए.आर. महिला विद्यालय, लालबाग, दरभंगा, आर.बी. जालान कॉलेज, दरभंगा, प्लस 2 देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा, महात्मा गाँधी कॉलेज, दरभंगा, सी.एम. साईंस कॉलेज, दरभंगा, सी.एम. कॉलेज, किलाघाट, दरभंगा, मिल्लत कॉलेज, दरभंगा, बी.के.डी. राजकीय बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल), दरभंगा, मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा, के.एस. कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, महारानी कल्याणी कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, प्लस 2 एम.एल एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा, माउन्ट समर कॉनभेन्ट स्कूल, लहेरियासराय, दरभंगा, राज उच्च विद्यालय, दरभंगा, कर्पूरी ठाकुर बालक राजकीय उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, न्यू होराईजन पब्लिक स्कूल, अलफगंज, कैदराबाद, दरभंगा एवं एंजल उच्च विद्यालय, भीगो, दरभंगा में आयोजित की गई है।

परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारुपूर्वक संचालन कराने हेतु परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 500 गज की परिधि में दिनांक – 15 मई 2022 (रविवार) को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।

इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

वहीं 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 06ः00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  
यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।