14 जून से 29 जून तक होगा प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन।

06 जुलाई 2022 को होगा अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन।

दरभंगा, 09 जून 2022 :- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला दण्डाधिकारी राजीव रौशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा निर्गत पत्र में नवगठित नगर पंचायतों यथा – जाले, कमतौल, घनश्यामपुर एवं बिरौल के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के गठन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश संसूचित किया गया है।
 
उन्होंने कहा कि उक्त निर्देश के आलोक में नवगठित नगर निकायों के वार्डों की सूची विहित प्रपत्र – 06 में 11 जून 2022 को संबंधित नगर पंचायत के कार्यालय, जिला कार्यालय एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित की जाएगी। कहा कि वार्डों के गठन के संबंध में विभाग द्वारा निम्न प्रकार समय सारिणी का निर्धारण किया गया है :-
 
कहा कि 11 जून 2022 को गठित वार्डों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही 11 जून से 24 जून तक आपत्तियों की प्राप्ति की जाएगी। 14 जून से 29 जून 2022 तक प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा। वहीं 30 जून 2022 से 04 जुलाई 2022 तक वार्डों की सूची तैयार कर उस पर प्रमण्डलीय आयुक्त का अनुमोदन होगा तथा 06 जुलाई 2022 को अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन किया जाएगा।
 
इसके साथ ही 08 जुलाई 2022 तक राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) एवं राज्य निर्वाचन आयोग को जिला गजट में प्रकाशित वार्डों की सूची एवं मानचित्र उपलब्ध कराया जाएगा।
 
उन्होंने कहा कि आयोग के पत्र की कंडिका – 08, 09, 10 एवं 11 में प्रपत्र – 06 में प्रकाशित वार्डों की सूची के संबंध में आपत्ति प्राप्त किये जाने एवं उनके निष्पादन का उल्लेख किया गया है। पत्र की कंडिका – 08 के अनुसार प्रारूप प्रकाशन की तिथि से उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार वार्डों के गठन के बारे में जिला दण्डाधिकारी के समक्ष या जिला दण्डाधिकारी को सूचित करते हुए उनके प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष आपत्तियाँ दर्ज की जा सकेगी। आपत्तियाँ प्रारूप प्रकाशित वार्डों के सिर्फ परिसीमन, जनसंख्या तथा वार्डों के संख्यांकन से संबंधित बिन्दुओं पर ही दी जा सकेगी।
      
कहा गया कि पत्र की कंडिका – 09 के अनुसार अधिकारियों/कर्मियों द्वारा प्रारूप प्रपत्र – 06 में पाई गई खामियों एवं त्रुटियों को प्रारूप प्रकाशन की अवधि में प्राप्त आपत्तियों के रूप में मानते हुए उसका निष्पादन किया जायेगा अर्थात् प्रपत्र – 06 में त्रुटियों के संबंध में आपत्तियाँ चाहे नगर निकाय के निवासियों द्वारा दी गयी हो अथवा अधिकारियों द्वारा स्वंय डिटेक्ट की गयी हो, दोनों स्थिति में त्रुटियों का निराकरण/परिमार्जन कर अंतिम रूप से प्रपत्र – 06 का प्रकाशन किया जाना है।
       
पत्र की कंडिका – 10 के अनुसार जिला दण्डाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर के पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक जाँचोपरांत निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निष्पादित करते हुए आवश्यक आदेश पारित किया जायेगा, जो अंतिम होगा।
 
राज्य निर्वाचन आयोग के उपरोक्त निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन द्वारा नवगठित नगर पंचायतों के वार्डों की सूची प्रपत्र – 06 के प्रारूप प्रकाशन के उपरान्त आपत्ति प्राप्त करने एंव प्राप्त आपत्तियों के नियमानुसार निष्पादन करने हेतु नगर पंचायत, जाले के लिए गौरव शंकर, वरीय उप समाहर्त्ता, दरभंगा को प्राधिकृत किया गया है।

वहीं नगर पंचायत, कमतौल के लिए मोहम्मद सादुल हसन खाँ, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दरभंगा, नगर पंचायत, घनश्यामपुर के लिए रवि प्रसाद चौहान, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल एवं नगर पंचायत, बिरौल के लिए फैजान सरवर, अपर अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल को प्राधिकृत किया गया है।
 
इसके साथ ही उपरोक्त प्राधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में प्राप्त आपत्तियों का विधिवत् निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा को प्रेषित करेंगे।