25 एवं 26 नवम्बर को श्रम संसाधन विभाग के धावा-दल द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु की गई गहन छापेमारी।
#MNN24X7 दरभंगा 26 नवम्बर, श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा द्वारा बताया गया की 25 एवं 26 नवम्बर 2025 को सदर अनुमंडल अंतर्गत श्रम संसाधन विभाग के धावा-दल द्वारा बाल एवं किशोर श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए गहन छापेमारी की गई।
उन्होंने बताया कि इस क्रम मे 04 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है कार रिपेयरिंग एवं वाशिंग, एकमी घाट से एक बाल श्रमिक,दरभंगा स्पीड कार वाश प्वाइंट, सैदनगर से बाल श्रमिक,मिथिला सैनेटरी शॉप,शिवधारा से एक बाल श्रमिक तथा संतोष नायक किराना दुकान, शिवधारा से एक बाल श्रमिक कुल चार बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है।
उन्होंने कहा कि दोषी नियोजकों के विरुद्ध संबंधित थाना में प्राथमिक दर्ज कराई गयी है।
श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा ने बताया कि नियोजकों से प्रति बाल श्रमिक 20 हजार की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण कोष में जमा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 3 एवं 3 (ए) के उल्लंघन के विरुद्ध उनसे 20 हजार से 50 हजार रूपये जुर्माना वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होने बताया नियोजक द्वारा बाल श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम भुगतान करने के विरुद्ध 10 गुना मुआवजा के साथ दावा पत्र भी सक्षम न्यायालय में दायर कर दिया जाएगा।
श्रम अधीक्षक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रम विभाग द्वारा जिले में विभिन्न नियोजनों में कार्यरत 26 बाल श्रमिकों को अब तक विमुक्त कराया जा चुका है।
धावा दल मे मोकिम अंसारी श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, हनुमाननगर,साधना भारती श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, हायाघाट, स्मृति भारद्वाज श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, अलीनगर, नीतीश कुमार, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, किरतपुर, रजत राउत, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, तारडीह, नवचन्द्र प्रकाश,श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, बेनीपुर मोहन कुमार, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, दरभंगा सदर,प्रेम कुमार साह, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, जाले, लक्ष्मण कुमार झा, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, सिंहवाड़ा, बमबम कुमार, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, घनश्याम पुर, शुभम, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान एवं नारद मंडल, प्रयास संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
