#MNN@24X7 दरभंगा 26 नवम्बर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत गठित लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्यों के साथ समीक्षात्मक बैठक किया।

उन्होंने लीगल एड डिफेंस सिस्टम के जरिए काराधीन बंदियों को निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे विधिक सेवाओं की जानकारी ली।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि जेलों में रह रहे बंदियों को उनकी ओर से न्यायालय में पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की सेवा निःशुल्क मुहैया कराई जाए।

कोई भी बंदी इस सेवा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए जेल लीगल एड क्लिनिक से लगातार समन्वय स्थापित करते रहें।

उन्होंने रिमांड कार्य के संबंध में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्यों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि रिमांड के समय सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रख कर रिमांड कार्य करें।

मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रकाश स्वरूप सिन्हा, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस बिरेंद्र कुमार झा, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के असिस्टेंट पिंकू कुमार यादव और अंकुर प्रिया मौजूद थे।