नगर निगम दरभंगा में 49 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा।

विधि व्यवस्था संधारण हेतु परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा।

#MNN@24X7 दरभंगा, जिला दण्डाधिकारी,दरभंगा राजीव रौशन के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर विकास कुमार द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक वार्षिक 2025 परीक्षा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 एवं 25 फरवरी 2025 को दो पालियों में यथा -प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:30 बजे से 12:45 अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह्न से 05:15 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित 49 परीक्षा केन्द्र यथा-बी.के.डी.राजकीय बालक (जिला स्कूल), दरभंगा,सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा,सीएम कॉलेज किलाघाट दरभंगा,मिल्लत कॉलेज दरभंगा,महारानी कल्याणी कॉलेज, लहेरियासराय,एल.सी.एस कॉलेज, दोनार रोड, दरभंगा,के०एस० कॉलेज,लहेरियासराय, दरभंगा,एम०एल० एकेडमी, ब्लॉक-ए. (पुराना भवन) लहेरियासराय, दरभंगा,एम०एल० एकडमी, ब्लॉक-बी (नया भवन), लहेरियासराय, दरभंगा,एम०एल०एस०एम० कॉलेज, हराही पोखर,एम०ए०आर०एम० उच्च विद्यालय, लालबाबग, दरभंगा,महात्मा गाँधी कॉलेज, दरभंगा,मारवाडी उच्च विद्यालय, दरभंगा,आर०एन०एम० बालिका उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा,मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा,देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा ,मिथिला महिला कॉलेज आजमनगर दरभंगा,सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा ,एंजेल उच्च विद्यालय, भीगो, दरभंगा ,सुन्दरपुर उच्च विद्यालय, बेला, दरभंगा,एम०के०पी० विद्यापति उच्च विद्यालय,लहेरियासराय, दरभंगा,राज उच्च विद्यालय, दरभंगा,एच०बी० सोगरा हसन मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा,पूर्वाचल उच्च विद्यालय रायसाहेब पोखर, लहेरियासराय, दरभंगा,सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगासागर, दरभंगा,आर०बी० जालान कॉलेज, सुन्दरपुर, दरभंगा,कर्पूरी ठाकुर उच्च विद्यालय,गंज छिपलिया, दोनार रोड, दरभंगा ,एम०आर०एम० कॉलेज, लालबाग, दरभंगा,रामाश्रय राय पब्लिक स्कूल, लहेरियासराय, दरभंगा,मुकुन्दी चौधरी उच्च विद्यालय,कदिराबाद, दरभंगा,पब्लिक स्कूल लालबाग,पानी टंकी, दरभंगा,मॉउण्ट समर कॉनमेंट स्कूल, के०एम० टैंक, लहेरियासराय, दरभंगा, एन०भी ० इंग्लिश स्कूल, लहेरियासराय, दरभंगा ,नागेन्द्र झा महिला कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा,मैनर्स पब्लिक स्कूल, दोनार रोड, दिलावरपुर, दरभंगा,संस्कृति इन्टरनेशनल स्कूल, रामबाग पैलेश, दरभंगा ,एम०एम०टी०एम० कॉलेज, कटहलबाड़ी, दरभंगा ,डॉ० जाकीर हुसैन, टी०टी० कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा,न्यू होरीजन पब्लिक स्कूल,अलफगज, कादिराबाद, दरभंगा,गाँधी शिक्षण संस्थान, शुभंकरपुर ड्योढ़ी, दरभंगा,संत जेवियर पब्लिक स्कूल. भी ०आई०पी० रोड, अल्लपट्टी, दरभंगा,मुसा साह मध्य विद्यालय, टाउन हॉल के नजदीक, दरभंगा,मध्य विद्यालय, इमामबाड़ी, करमगंज, दरभंगा,हैरो इंग्लिश स्कूल,कटहलवाड़ी, दरभंगा,ब्रिलिएन्ट एकेडमी, रानीपुर, दरभंगा ,बंसी दास मध्य विद्यालय, जी०एन०गंज, लहेरियासराय,दरभंगा,होली मिशन पब्लिक स्कूल,बंगाली टोला,लहेरियासराय, दरभंगा,उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मथुरापुर कबीचरचक,दरभंगा एवं सीएम विधि कॉलेज हराही पोखर दरभंगा में आयोजित की गई है।

परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ,शांतिपूर्ण एवं सुचारुपूर्वक संचालन कराने हेतु *प्रत्येक परीक्षा तिथि को* परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 गज की परिधि में 17 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक, 7:00 बजे पूर्वाह्न से परीक्षा प्रक्रिया संपन्न होने तक निषेधाज्ञा लागू किया गया है।

इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।

परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन,ब्लूटूथ,वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल,सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा