#MNN@24X7 दरभंगा, बिहार स्टूडेंट् क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेकर पढ़ाई करने वाले लाभार्थी वसूली अवधि विस्तार के लिए 30 दिसम्बर 2024 तक आवेदन दे सकते हैं।
बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, दरभंगा के सहायक प्रबन्धक तन्नु कुमारी ने बताया कि जिन आवेदकों/लाभार्थियों ने अप्रैल 2018 के बाद निगम से शिक्षा ऋण प्राप्त किया है। इस योजना के तहत छात्रों को चार प्रतिशत एवं छात्राओं, दिव्यांग को एक प्रतिशत साधारण ब्याज निर्धारित है। ऋण लेकर पढ़ाई करने वाले लाभार्थी,जिनका अब तक नियोजन नहीं हुआ है।
कोई स्वरोजगार नही किया है अथवा आय का कोई स्रोत नहीं है, वे शिक्षा ऋण चुकाने हेतु छः माह के अतिरिक्त समय के लिये विभागीय प्रारुप में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट करवाते हुए साथ ही 25 Rs ka welfare ticket lga kr पोर्टल पर अपलोड कर मूल प्रति जिला कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
विभागीय पोर्टल पर 15 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक शपथ पत्र अपलोड किया जा सकता है। इसके बावजूद किसी लाभार्थी को कोई परेशानी हो तो वे डीआरसीसी परिसर स्थित वित्त निगम कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लाभार्थी इसका लाभ लेने से चूक जाते हैं। भविष्य में उनके ऊपर बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 (public demand recovery act, 1914) के प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिसके अंतर्गत ऋण की राशि वसूली हेतु जिला के नीलाम शाखा में उनके विरुद्ध सर्टीफिकेट केस दायर किया जायेगा।