#MNN24X7 दरभंगा, बिहार विधान परिषद के 05 दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची की तैयारी के क्रम में प्रारूप निर्वाचक सूची प्रकाशन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में बताया गया कि दावा–आपत्ति दाखिल करने की अवधि 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक निर्धारित है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि युक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 06/11/ 2025 तक प्राप्त प्रारूप 18 एवं प्रारूप 19 के आधार पर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की तैयारी प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन आज किया गया है।

प्रारूप निर्वाचक सूची की एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराया गया।

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 05-दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में दरभंगा जिला में पुरुष मतदाता 12315 तथा महिला मतदाता 4290 कुल 16605 मतदाता है।

इसी प्रकार दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा जिला में पुरुष मतदाता 793 तथा महिला मतदाता 213 कुल मतदाता 1006 है।

सुरेश कुमार उप निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रारूप निर्वाचक सूची के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति 10 दिसम्बर 2025 तक दावा-आपत्ति दे सकते हैं। दावा आपत्ति अवधि में अर्हता प्राप्त कोई भी व्यक्ति,जिनका नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में सम्मिलित नहीं है, निर्वाचक सूची में नाम दर्ज करने हेतु प्ररूप-18 (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची में नाम दर्ज करने हेतु) तथा प्ररूप-19 (शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची में नाम दर्ज करने हेतु) में आवेदन दाखिल कर सकते है।

निर्वाचक सूची में दर्ज किसी निर्वाचक के विरूद्ध प्ररूप-07 में तथा किसी भी प्रविष्टी में सुधार या एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र में नाम के स्थानांतरण के लिए प्ररूप-08 में आवेदन देना होगा।

दावा आपति सम्बंधित पदाभिहित पदाधिकारी,सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में दिया जा सकता है।

प्ररूप-7 के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक आपतियो के संदर्भ में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर से नोटिस जारी कराते हुए उसका तामिला सुनश्चित किया जायेगा।
*स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची के संबंध में महत्वपूर्ण बिन्दु एवं अर्हता*जिनमें शामिल है।

निर्वाचक सूची की अर्हता तिथि-01.11.2025 है। प्रत्येक व्यक्ति जो अर्हता रखता है उसे Form-18 में आवेदन करना होगा।स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवास करता हो।

अर्हता की तिथि से कम से कम तीन वर्ष पहले या तो भारत के क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन, निर्वाचन आयोग की सहमति से, संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसी अर्हता जो कि भारत के क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के स्नातक के समतुल्य मानी जाती है,को धारित करता हो।

फार्म 18 के साथ दिए जाने वाले कागजात जो स्नातक या इसके समतुल्य योग्यता रखने का प्रमाण पत्र है, सत्यापन के संबंध में।

अर्हता तिथि 01.11.2025 के तीन वर्ष पूर्व यानी 01/11/ 2022 के पहले स्नातक या स्नातक के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना है।

आवेदक को स्नातक या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण दाखिल करना अनिवार्य है।

डिग्री / डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन द्वारा निर्गत किए गए है मूल में। या इसकी कॉपी जो डेजिगनेटेड ऑफिसर/एडिशनल डेजिगनेटेड ऑफिसर/गैजेटेड ऑफिसर जो उस जिला का हो के द्वारा ओरिजिनल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट का सत्यापन के बाद Authenticate किया हुआ हो।

बताया गया कि ईआरओ/एईआरओ/डेजिगनेटेड ऑफिसर को डाक द्वारा आवेदन Form-18 भेजा जा सकेगा, किंतु डाक द्वारा बल्क में भेजा गया आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

राजनैतिक दलों, BLA, Resident Welfare Associations आदि क माध्यम से बल्क में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

साथ ही इंस्टीट्यूशन के हेड द्वारा बल्क में भेजा गया आवेदन बल्क नहीं माना जायेगा।

एक परिवार के सदस्यों से संबंधित फार्म 18 एक साथ दिया जाना बल्क में नहीं माना जाएगा, ऐसी स्थिति में परिवार के ऐसे सदस्य द्वारा प्रमाण पत्रों की मूलप्रति लाया जाना आवश्यक होगी।

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची के संबंध में महत्वपूर्ण बिन्दु एवं अर्हता

निर्वाचक सूची की तैयारी नये सिरे यानी de-novo होगा,प्रत्येक व्यक्ति जो अर्हता रखता है उसे Form-19 में आवेदन करना होगा। निर्वाचक सूची की अर्हता तिथि 01.11.2025 है।

अर्हता (Qualification)-शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवास करता हो। अर्हक तिथि से तत्काल पहले छः वर्षों के भीतर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27 की उप धारा (3) के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट राज्य के शैक्षणिक संस्थान में, भारत निर्वाचन आयोग की सहमति से संबंधित राज्य सरकार के ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिसका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम न हो,में शिक्षण कार्य में कम से कम कुल तीन वर्ष की अवधि से कार्यरत होना चाहिए।

बैठक में उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार आदि पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

वही राजनीतिक दलों की ओर से देवेंद्र कुमार झा, संदीप कुमार चौधरी,विनय कुमार पासवान, जवाहरलाल शर्मा, गगन कुमार झा, अनिल कुमार झा, दयानंद पासवान आदि उपस्थित थे।