#MNN@24X7 दरभंगा, जिलाधिकारी,दरभंगा राजीव रौशन आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री विकास कुमार द्वारा बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंजीनियरिंग (JEE) तथा मेडिकल (NEET) प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा आवासीय एवं गैर आवासीय नि:शुल्क अनुशिक्षण कोचिंग कार्यक्रम अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए विद्यार्थी के चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा 22 दिसंबर 2024 (रविवार) को एक पाली में 11:00 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होकर 2:00 अपराह्न तक नगर क्षेत्र स्थित *माउंट समर कान्वेंट स्कूल के. एम टैंक लहेरियासराय दरभंगा,बंसी दास मध्य विद्यालय जी एन गंज लहेरियासराय दरभंगा परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी।*
उक्त परीक्षा केन्द्रों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में परीक्षा के दिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा रहेगा ।
अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, दरभंगा दं०प्र०सं० 1973 (2) की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में दिनांक 22.12.2024 को 07:00 बजे पूर्वाह्न से परीक्षा के सारी प्रक्रिया सम्पन्न होने तक निम्नांकित शर्तों पर प्रतिबंध लगाता हूँ।
उपर्युक्त निषेधाज्ञा के फलस्वरूप निम्नलिखित कार्य निषिद्ध रहेंगे* यथा-भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना।
किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छूरा, अन्य घातक हथियार,अग्नेयास्त्र विस्फोटक इत्यादि लेकर चलना।
पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग एवं उपयोग।
निषिद्ध क्षेत्र में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्तियों को मोबाईल, सेल्युलर फोन एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण नहीं ले जायेंगे।
उपर्युक्त निषेधाज्ञा निम्नांकित पर लागू नहीं होगाः-
सरकारी पदाधिकारी और आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा संचालन कार्य में प्रतिनियुक्त है,सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों,शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन कार्य में लगे कर्मियों पर,शव यात्रा धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह के कार्यक्रम।