#MNN24X7 नई दिल्ली, दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी और एनडीएमसी को सभी आवारा कुत्तों को तुरंत उठाकर दूसरे इलाके में भेजें।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई संगठन कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालता है तो उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

जल्द से जल्द सभी इलाकों में शुरू करें कार्रवाई।

शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को अत्यंत गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और नागरिक निकायों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करें और उन्हें कुत्तों के आश्रयस्थलों में रखें।सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को दिल्ली में कुत्तों के काटने की घटना से रेबीज होने की मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया था।

5,000 आवारा कुत्तों का आश्रयस्थल।

कुत्तों के काटने की घटनाओं से निपटने के लिए कई निर्देश पारित करते हुए,कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन अधिकारियों द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालता है,तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जस्टिस जेबी परदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि अभी के लिए लगभग 5,000 आवारा कुत्तों को समायोजित करने के लिए कुत्तों के आश्रयस्थल बनाए जाएं और वहां पर्याप्त कर्मचारियों को तैनात किया जाए ताकि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जा सके।

आवारा कुत्तों को कुत्तों के आश्रय स्थलों में रखा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को कुत्तों के आश्रय स्थलों में रखा जाए और उन्हें सड़कों,कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाए।हम ये निर्देश व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए जारी कर रहे हैं।

एक सप्ताह में शुरू करें हेल्पलाइन नंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर एक हेल्पलाइन बनाई जाए ताकि कुत्तों के काटने की सभी घटनाओं की तुरंत सूचना दी जा सके।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल आप सभी नियमों को भूल जाइए।हमें सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए कि बच्चे,महिलाएं और बुजुर्ग सड़कों पर सुरक्षित रहें और उन्हें रेबीज का खतरा न हो।

दिल्ली सरकार ने फैसले का किया स्वागत।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की सराहना करते हुए विकास, पशुपालन विभाग मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर दिल्ली को रेबीज और बेसहारा पशुओं के भय से मुक्ति एक रास्ता दिखाता है। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का पशु विभाग सभी एजेंसियों के साथ मिलकर इस आदेश का अध्ययन करके इसको समुचित लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस आदेश को समयबद्ध तरीके पूर्णतया लागू करते हुए बेसहारा पशुओं के समुचित कल्याण का विशेष ध्यान भी रखा जाएगा।

दिल्ली की जनता को राहत देना हमारा लक्ष्यःसीएम रेखा गुप्ता।

दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ्ते में आश्रय गृह में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता वर्षों से इस विषय से परेशान है। हम इसके समाधान पर काम कर रहे थे। सीएम ने कहा कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है।दिल्ली की जनता को राहत देना हमारा लक्ष्य है। ईमानदारी के साथ समाधान देना महत्वपूर्ण है। हम योजना बनाकर इस पर काम करेंगे। दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम देने वाले हैं।

सौजन्य से स्वराज सवेरा