-जारी किया गया नियमो का मसौदा!

#MNN@24X7 नई दिल्ली। आज के दौर में सभी के हाथ में मोबाइल फोन है. युवा और बुजुर्ग ही नहीं बच्चे भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं. सोशल मीडिया के फायदों के साथ ही इसके कुछ नुकसान भी हैं. मगर अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी.

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) नियमों के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं. इसको लेकर 18 फरवरी तक आने वाली आपत्तियों के आधार पर बैठक में बदलाव किया जाएगा. अन्यथा इसे जारी रखा जाएगा. व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण नियमों का लंबे समय से इंतजार था.

हालांकि, सरकार ने जो मसौदा जारी किया है, उसमें नियमों के उल्लंघन पर किसी दंडात्मक कार्रवाई का जिक्र नहीं है. नियम जारी कर सरकार ने इस पर लोगों की राय मांगी है. इस पर 18 फरवरी के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा. जिसमें लोगों की राय पर गौर किया जाएगा. लोगों की जानकारी के लिए जारी किया गया नियमों का मसौदा।

मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम- 2023 की धारा 40 की उप-धाराओं (1) और (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिनियम के लागू होने की तिथि को या उसके बाद बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का मसौदा लोगों की जानकारी के लिए जारी किया है.