#MNN@24X7 दरभंगा,30 नवम्बर। जिलाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन द्वारा तीनों अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, नगर आपूर्त्ति पदाधिकारी, जिला दरभंगा को पत्र निर्गत करते हुए आदेश जारी किया गया है कि माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में 23 नवम्बर 2022 को आयोजित लक्षित जन वितरण प्रणाली से संबंधित समीक्षा बैठक में डोर स्टेप डिलेवरी (डीएसडी) अभिकर्त्ताओं द्वारा जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं (पीडीएस) को खाद्यान्न डिस्पैच करने पर प्रति बोरा 06 रूपये की अवैध वसूली की शिकायत की गयी थी।
 
उल्लेखनीय है कि डोर स्टेप डिलेवरी अभिकर्ता को नियमानुसार भुगतान जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं से डोर स्टेप डिलेवरी अभिकर्ताओं को कोई राशि नहीं लेनी है।
 
यद्यपि माननीय मंत्री द्वारा पृच्छा पर किसी विशेष डी.एस.डी. अथवा जन वितरण प्रणाली बिक्रेता का नाम नहीं बताया गया, तथापि इस गंभीर शिकायत की गहराई से जाँच अपेक्षित है।
    
उक्त के आलोक में उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मामले की गहराई से जाँच कराकर एक सम्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। साथ ही शिकायत सत्य पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित करने को कहा गया है तथा इस पर अपने स्तर से कड़ी निगरानी भी रखने को कहा गया है।
 
उन्होंने सभी संबंधित को निदेशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में उक्त जानकारी का विस्तृत प्रचार-प्रसार जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं के बीच कराएं  तथा जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं को स्पष्ट किया जाए कि यदि किसी डी.एस.पी. अभिकर्ता या उसके एजेंट द्वारा भाड़ा या अवैध राशि की माँग की जाती है, तो अविलम्ब इसकी सूचना दें, ताकि उनके विरूद्ध  कार्रवाई की जा सके।
  
इसके साथ ही जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को अपने स्तर से इस पर कड़ी निगरानी रखने तथा डी.एस.डी. अभिकर्ताओं द्वारा अवैध वसूली की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल उनके विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।