दरभंगा प्रमंडल में गठन किया गया बिहार मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण।

#MNN@24X7 दरभंगा, 10 नवम्बर, परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में आयुक्त दरभंगा, प्रमंडल दरभंगा मनीष कुमार द्वारा विशेष अभीरुचि लेते हुए दरभंगा प्रमंडल के लिये बिहार मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण का गठन कर दिया गया है। यह बिहार में गठन किये जानेवाले सातों न्यायाधिकरण में सबसे पहला न्यायाधिकरण है।
    
इस संबंध में दरभंगा प्रमंडल के सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार राजेश कुमार ने बताया कि 30 अक्टूबर 1977 को दरभंगा प्रमंडल का गठन किया गया था और वर्तमान वर्ष को 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है।
    
इस अवसर पर दरभंगा प्रमंडल के सड़क दुर्घटना से प्रभावित लोगों/परिवारों को दुर्घटना से संबंधित मुआवजा दावा का शीघ्र निष्पादन करने हेतु बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण का गठन किया गया है।
  
उन्होंने बताया कि आयुक्त मनीष कुमार के आदेश के आलोक में आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल के मुख्य भवन के भू-तल पर अवस्थित दो कमरों में बिहार मोटर दावा न्यायाधिकरण को सक्रिय कर दिया गया है।
   
न्यायाधिकरण के संचालन हेतु अपेक्षित संख्या में कर्मचारी, डाटा इंट्री ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है।  न्यायाधिकरण के सचिव के रूप में पदस्थापित अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सुश्री निशा राज द्वारा भी दरभंगा प्रमंडल के न्यायाधिकरण में योगदान दिया जा चुका है।
    
उल्लेखनीय है कि 20 अक्टूबर 2023 को परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-165 के उपखंड-03 के अंतर्गत दरभंगा प्रमंडल  सहित 07 न्यायाधिकरण के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई थी।
     
न्यायाधिकरण में हिट एंड रन के अंतर्गत सड़क हादसों के मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये एवं घायलों के इलाज के लिए 50 हजार रुपये देने हेतु सुनवाई की जाएगी।
  
गौरतलब है कि ठोकर मार कर बिना पहचान के भाग जाने वाले वाहनों से संबंधित मामले को हिट एंड रन के अंतर्गत रखा गया है।