#MNN@24X7 दरभंगा, 25 जनवरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 09 मार्च को लेकर विभिन्न बैंकों के प्रबंधकों के साथ बैठक आयोजित किया गया।
उन्होंने प्रबंधकों से कहा कि लोक अदालत की तिथि निर्धारित होने के साथ ही ऐसे ऋणधारकों का चुनाव करें, जिनका मामला लोक अदालत के जरिए निपटाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि ऋणधारकों के चयन पश्चात नोटिस तैयार करावें और समय से प्राधिकार कार्यालय में जमा करें।उन्होंने कहा कि ग्रामीण बैंक के कुछ नोटिस जमा हुए हैं।
अन्य बैंकों को शख्त निर्देश दिया गया कि वे समय से नोटिस तैयार कर जमा करें।
उन्होंने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक नोटिस तामिला करने में समय लगता है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत से कुछ दिन पहले ही ऋणधारकों तक नोटिस पहुंचना चाहिए ताकि उन्हें भी लोन भुगतान के लिए रुपये आदि इंतजाम करने का समय मिल सके।
उन्होंने कहा कि सभी बैंक अपने स्तर से अभी से बकायादारों से मिलकर प्रि-काउंसलिंग करें,सभी बैंकों में प्रचार प्रसार के लिए उचित व्यवस्था करें।
अवर न्यायाधीश-सह-विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि नोटिस पर ऋणधारकों का नाम और पता सही-सही दर्ज किया जाए।
उन्होंने कहा कि पूर्व में ऐसा पाया गया है कि ऋणधारकों के नाम पता सही नहीं होने के कारण नोटिस बगैर तामिला वापस लौट जाता है।
बैठक में एलडीएम,एसबीआई,पीएनबी,ग्रामीण बैंक,इंडियन बैंक,बैंक ऑफ बड़ोदा, यूनियन बैंक,ओवरसीज बैंक व पंजाब और सिंध बैंक के अधिकारी उपस्थित थे।
25 Jan 2024