#MNN@24X7 दरभंगा, 02 अप्रैल, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में प्रचार वाहन एलसीडी, टीवी ,ध्वनि यंत्र सहित को शर्तों के साथ जिले के निर्वाचन क्षेत्र में चलाने की अनुमति चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की गई है।
उल्लेखनीय है कि वीडियो वैन जिस जिले में प्रयुक्त की जाएगी, उस जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी को सूचित करना होगा।
वीडियो वैन के जिला में आगमन हेतु रूट चार्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाएगा।
संबंधित जिले के निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी की फोटो या उसके नाम का उल्लेख किए बिना राजनीतिक दलों के द्वारा वीडियो वैन का प्रयोग दल के सामान्य प्रचार के लिए किया जाता है तो इस पर होने वाले व्यय को पार्टी के खाते में डाला जाएगा और इसकी सूचना लोकसभा के मामले में राजनीतिक दल को 90 दिनों के अंदर निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात पार्टी द्वारा दे दी जानी चाहिए।
यदि अभ्यर्थी के नाम या फोटो वीडियो वैन पर प्रदर्शित किए गए हैं या फिर अभ्यर्थी का कोई पोस्टर/बैनर उस पर प्रदर्शित किया गया है और वह वीडियो वैन उसी के निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है, तो वह व्यय उस अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा।
वीडियो वैन को संबंधित जिले में जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि वह रास्ते में प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे तथा जिला में पहुंचने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी को सूचित करने के उपरांत ही वीडियो वैनों का संचालन करेंगे।
प्रचार वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट अद्यतन संशोधित तथा लाउड स्पीकर मामलों में नॉइस पॉल्यूशन रूल्स के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।
वीडियो वैन के माध्यम से प्रसारित सामग्री (कंटेंट) का एमसीएमसी कमिटी से प्री-सर्टिफिकेशन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने तथा किसी भी स्तर पर प्रावधानों एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर वाहनों के परमिट संबंधित स्तर से समाप्त कर दिया जाएगा।